+91-9839333301

legalbulletin@legalbulletin.in

|

मानव शर्मा आत्महत्या कांड: सास और साली की जमानत मंजूर

हाइकोर्ट ने माना, दोनों पर लगाये गये आरोप सामान्य

मानव शर्मा आत्महत्या कांड

टीसीएस मैनेजर 25 वर्षीय मानव शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उनकी सास और साली को जमानत दे दी. जस्टिस समीर जैन की बेंच ने कहा कि उनके खिलाफ केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं और आवेदकों की दलील में दम है कि उनके खिलाफ रिकॉर्ड में उकसाने का कोई ठोस सबूत नहीं हैं. बेंच ने यह भी माना कि आवेदक महिलाएं हैं जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वे 15 मार्च से जेल में हैं.

सुसाइड नोट में लिखा था वैवाहिक उत्पीड़न से तंग होकर उठाया कदम
मानव शर्मा ने इस साल फरवरी में वैवाहिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी. खुद को फांसी लगाने से पहले, मानव शर्मा ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और अपने ससुराल वालों को इस स्थिति में धकेलने के लिए दोषी ठहराया. इसके कुछ ही समय बाद, मानव शर्मा की पत्नी का एक बिना तारीख वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनके पति शराब पीने के बाद आक्रामक हो जाते थे. धारा 108 बीएनएस के तहत दर्ज किए गए आवेदकों ने जमानत की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया और कहा कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और उनके खिलाफ उकसाने का कोई ठोस सबूत नहीं है.

तथ्यों का विरोध काम न आया
उनके वकील ने यह भी तर्क दिया कि पति और पत्नी के बीच उत्पन्न हुए वैवाहिक विवाद के कारण शर्मा ने आत्महत्या कर ली और उसके बाद, केवल इसलिए कि आवेदक पत्नी के करीबी पारिवारिक सदस्य हैं, उन्हें वर्तमान मामले में आरोपी बनाया गया. एजीए और सूचनाकर्ता के वकील ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदकों के विद्वान वकील द्वारा पेश किए गए तथ्यों पर बहस का विरोध नहीं कर सके. इसे देखते हुए, अदालत ने उन्हें जमानत दे दी.

Case – Poonam Sharma And Another vs State of U.P 2025

इसे भी पढ़ें…

One thought on “मानव शर्मा आत्महत्या कांड: सास और साली की जमानत मंजूर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *