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कालिंदीपुरम की bad roads पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, 15 दिन में कार्रवाई की जानकारी मांगी

कालिंदीपुरम की bad roads पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, 15 दिन में कार्रवाई की जानकारी मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कालिंदीपुरम की खस्ताहाल सड़कों (bad roads) की मरम्मत न करने पर नगर निगम प्रयागराज से जवाब मांगा है और 15 दिन में कृत कार्यवाही की जानकारी मांगी है. चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बुधवार की बेंच ने याचिका में संलग्न ध्वस्त सड़कों (bad roads) की फोटो देख कर नाराजगी जताई और नगर निगम के अधिवक्ता से पूछा आपने देखा है? नोटिस कब मिली है.

याचीगण का कहना है कि शहर पश्चिम के कालिंदीपुरम की मुख्य सड़कों का निर्माण के बाद मरम्मत पिछले करीब 12 सालों से नहीं कराया गया है. जगह जगह सड़कों में गड्ढे (bad roads) हो गये हैं. कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है. जिनके पुनर्निर्माण की मांग को लेकर अधिवक्ता जगदीश सिंह बुंदेला और सेवानिवृत्त सुबेदार मेजर अजय कुमार सिंह ने जनहित याचिका दाखिल की है.

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याची गण की ओर से अधिवक्ता आरपी राजन ने बहस की. कहा कि कालिंदीपुरम में जाग्रति चौराहे से मुजफ्फर बालू तिराहे तक जाने वाला कवि धीरज जमादार मार्ग, ताज मेडिकल स्टोर से आर्मी कालोनी जाने वाली 60 फिट रोड और नंदी चौराहे से मंगल विहार, मौसम विहार होते हुए शहीद अब्दुल हमीद तिराहे तक जाने वाली 120 फिट रोड और जाग्रति विहार के पश्चिमी गेट के सामने की सड़कें पूरी तरह ध्वस्त (bad roads) हैं पैदल चलना भी मुश्किल है.

जिसकी मरम्मत की जिम्मेदारी नगर निगम की है. शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसपर यह याचिका दायर की गई है. कोर्ट ने 15 दिन में की गई कार्यवाही से अवगत कराने का आदेश दिया और सुनवाई की तिथि 15 सितंबर तय की है.

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