स्नातक के समकक्ष मानी जाएगी बीटेक की डिग्री
हाईकोर्ट ने कहा एकेडमिक रिसोर्स पर्सन पद की भर्ती में बीटेक वालों को भी शामिल करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी)पद के लिए फिजिक्स, केमेस्ट्री, गणित के साथ बी टेक डिग्री के स्नातक के समकक्ष मानकर भविष्य में विज्ञापन निकालने का आदेश दिया है. कोर्ट ने परीक्षा संपन्न होने के कारण याचियों को कोई राहत नहीं दी किंतु भविष्य का रास्ता खोल दिया है.
सिंगल बेंच ने की सुनवाई
याचियों की नियुक्ति यह कहते हुए नहीं की गई थी कि फिजिक्स केमेस्ट्री व गणित के साथ बीटेक स्नातक डिग्री के समकक्ष नहीं है. जिसे याचिका में चुनौती दी गई थी. यह आदेश जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने प्रशांत कुमार की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी ने बहस की. इनका कहना था कि बिना किसी आधार के बीच टेक को स्नातक डिग्री नहीं माना गया जो मनमानापूर्ण है. कोर्ट ने कहा है कि जब भी एआरपी की भर्ती हो बीटेक डिग्री वाले भी आवेदन दे सकते हैं और नियोजक को भी कहा कि वह विज्ञापन में इसका स्पष्ट उल्लेख करें ताकि भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हो.