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Regulations के विपरीत हो रही 1253 सहायक प्रोफेसर भर्ती

हाई कोर्ट में दाखिल हुई याचिका, यूपीपीएससी से जवाब तलब

Regulations के विपरीत हो रही 1253 सहायक प्रोफेसर भर्ती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की 1253 सहायक अध्यापकों की भर्ती में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइंस (regulations) का उल्लघंन करने के आरोप में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार, आयोग से चार हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी. यह आदेश जस्टिस सीडी सिंह ने अधिवक्ता प्रदीप कुमार द्विवेदी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.

याचिका पर प्रदीप कुमार द्विवेदी ने स्वयं बहस की. आयोग की तरफ से अधिवक्ता बीके एस रघुवंशी ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. याची का कहना है कि सहायक प्रोफेसर भर्ती में आयु अर्हता 21 से 40 वर्ष रखी गई है. 1255 पदों में 42 पद शारीरिक रूप से अक्षय के लिए निर्धारित है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों (regulations) का पालन नहीं किया जा रहा है.

रेग्यूलेशन (regulations) 2018 के विपरीत भर्ती की जा रही

दूसरी तरफ उच्च शिक्षा चयन आयोग आयु की अधिकतम आयु तय नहीं करता और लोक सेवा आयोग ने 40 वर्ष तय की है. जिससे तमाम अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित किए जा रहे हैं. उनके अधिकार छीने जा रहे हैं. साथ ही रेग्यूलेशन (regulations) 2018 के विपरीत भर्ती की जा रही है. कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और आयोग से जवाब मांगा है.

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