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‘संविधान के अनुच्छेद 14 को परीक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की तुलना करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता’

दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की CUET अभ्यर्थी की अपील

'संविधान के अनुच्छेद 14 को परीक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की तुलना करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता'

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीयूईटी अभ्यर्थी की अपील खारिज कर दी है, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (यूजी) परीक्षा नहीं दे पाई थी, क्योंकि वह परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंची थी. हाईकोर्ट ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 14 को परीक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की तुलना करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है. एकल न्यायाधीश पीठ के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 10 के साथ लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपीलकर्ता छात्र द्वारा उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी.

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की बेंच ने अपीलकर्ता द्वारा दिए गए  तर्क पर आते हुए कि प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों का एक समान कार्यान्वयन नहीं होने के कारण भेदभाव होगा. ऐसे भेदभाव को हस्तक्षेप करने के लिए एक वैध आधार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि गेट बंद करने के समय का उल्लंघन करने वाले सभी छात्र निर्देशों के विपरीत काम कर रहे होंगे.

संविधान के अनुच्छेद 14 को परीक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की तुलना करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है.” एडवोकेट विनायक गोयल ने अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व किया, जबकि स्थायी अधिवक्ता संजय खन्ना ने प्रतिवादी की ओर से पक्ष रखा.

'संविधान के अनुच्छेद 14 को परीक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की तुलना करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता'

इस मामले में अपीलकर्ता राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (यूजी) परीक्षा (सीयूईटी) देने में असमर्थ थी क्योंकि वह सुबह लगभग 8:36 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंची थी और गेट पहले ही बंद हो चुके थे. निरीक्षकों/पर्यवेक्षण कर्मियों ने अपीलकर्ता को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी.

वह उक्त तिथि यानी 13 मई, 2025 के लिए निर्धारित तीन परीक्षाओं से चूक गई. इसके बाद अपीलकर्ता द्वारा एकल न्यायाधीश के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई लेकिन उसे खारिज कर दिया गया. मामले के तथ्यों पर गौर करने पर, पीठ ने कहा कि ऐसे सैकड़ों छात्र हो सकते हैं, जो परीक्षा केंद्रों पर देरी से पहुंचे होंगे और अपीलकर्ता के पक्ष में अपवाद नहीं बनाया जा सकता है.

“अब परीक्षाओं के केवल तीन-चार दिन बचे हैं, और ऐसी परिस्थितियों में, एनटीए से अब अपीलकर्ता के लिए एक अलग शेड्यूल या स्लॉट बनाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, ताकि वह उन विशिष्ट विषयों की परीक्षा दे सके, जो उसने 13 मई, 2025 को छोड़ दिए थे”

सीयूईटी परीक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, बेंच ने कहा, “सीयूईटी यूजी परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है, जिसमें देश भर से 13.54 लाख से अधिक छात्र शामिल होते हैं. यदि अपवाद किए जाते हैं, और ऐसी परीक्षा में अनुशासन का पालन नहीं किया जाता है, तो परीक्षा का समय पर संचालन, परिणामों की समय पर घोषणा और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में समय पर प्रवेश, सभी ख़तरे में पड़ सकते हैं और इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा. ऐसे मामलों में, न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए.”

'संविधान के अनुच्छेद 14 को परीक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की तुलना करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता'

अपीलकर्ता द्वारा की गई दलील पर आते हुए कि यह भेदभाव होगा क्योंकि एडमिट कार्ड और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों का एक समान कार्यान्वयन नहीं हो सकता है, बेंच ने कहा कि इस तरह के भेदभाव को हस्तक्षेप करने के लिए एक वैध आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है, “संविधान के अनुच्छेद 14 को परीक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की तुलना करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है”.

“जब छात्र किसी भी परीक्षा के निर्देशों के विपरीत कार्य करते हैं, तो ऐसे छात्र इस न्यायालय की राय में, परस्पर भेदभाव का तर्क नहीं दे सकते हैं. इसलिए, एकल न्यायाधीश का यह विचार कि ऐसे मामलों में उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता है, किसी भी हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराता है. इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा के संचालन में, उदारता से अराजकता पैदा होगी और इसलिए, परीक्षा का अनुशासन बनाए रखा जाना चाहिए.”

दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच के अनुसार, एनटीए ने पहले ही एक छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के लिए डेढ़ घंटे का समय देकर सबसे कम दखल देने वाला तरीका अपनाया है. पीठ को यह भी बताया गया कि अपीलकर्ता ने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जो दिल्ली में भी आयोजित की जानी है. तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, पीठ ने अपील को खारिज कर दिया.

केस: सुश्री साधना यादव बनाम भारत संघ और अन्य

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