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शराब की दुकान हटाने की मांग में दाखिल PIL खारिज

याचिकाकर्ता ने ली वापस ले ली याचिका, नए सिरे से दाखिल करने की छूट

PIL खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के सिविल लाइंस में महात्मा गांधी मार्ग स्थित शराब की कम्पोजिट शॉप को हटाने या अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग में दाखिल PIL वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दी है.

यह आदेश जस्टिस जयंत बनर्जी और जस्टिस मदन पाल सिंह की बेंच ने सोमवार को दिया. पंकज जायसवाल व तीन अन्य की ओर से दाखिल PIL याचिका पर सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने व्यक्तिगत हित के संदर्भ में पूछताछ प्रारंभ की तो PIL याचिका को वापस लेने की प्रार्थना की गई. इस पर कोर्ट ने इस मुद्दे पर नए सिरे से याचिका दाखिल करने की छूट देते हुए वापस लेने के आधार पर PIL खारिज कर दी.

PIL याचिका में कहा गया था कि महात्मा गांधी मार्ग स्थित शराब की कंपोजिट शॉप का स्थान नियमावली 1968 का उल्लंघन करता है. यह नियम सार्वजनिक पूजा स्थल, स्कूल, अस्पताल या आवासीय कॉलोनी के 50 मीटर के भीतर शराब की दुकान की स्थापना को प्रतिबंधित करता है. याचिका में यह भी कहा गया है कि बिशप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेज, न्यायविद हनुमान मंदिर, और इलाहाबाद हाईकोर्ट शराब की दुकान के करीब स्थित हैं.

याचियों ने दुकान के कारण सार्वजनिक उपद्रव और कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर भी चिंता जताई थी. आरोप लगाया था कि लोग इस कंपोजिट शॉप के आसपास शराब का सेवन करते हैं, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है और राहगीरों, खासकर बच्चों व महिलाओं के लिए परेशानी होती है.

इसके अतिरिक्त कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने शराब की दुकान को मंदिर, मस्जिद और शैक्षणिक संस्थान से 150 मीटर के भीतर नहीं खोने का निर्णय दिया है. एमजी मार्ग की इस कंपोजिट शॉप के मामले में इसका पालन नहीं किया गया.

कहा गया था कि याचियों ने अधिकारियों और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की है. इसके अलावा प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी ने भूमि मालिक को शराब की दुकान पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने का नोटिस जारी किया है.

PIL में तर्क दिया गया था कि शराब की दुकान का संचालन निवासियों के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है और अधिकारियों द्वारा उनकी शिकायतों पर कार्रवाई न करना उनके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है.

जमान पब्लिक जूनियर हाई स्कूल मुजफ्फरनगर के गेट पर लगा ताला खोलने का बीएसए को निर्देश
 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर के ज़मान पब्लिक जूनियर हाई स्कूल को एक जुलाई से खोलने का आदेश देते हुए बी एस ए को स्कूल गेट पर लगा ताला खोलने का निर्देश दिया है और याचिका पर जानकारी मांगी है. अगली सुनवाई 7जुलाई को होगी.

कोर्ट ने कहा स्कूल एक से कक्षा 8 तक मान्यता प्राप्त है, और कोर्ट ने कहा कि नए सत्र में इसे बंद रखना छात्रों के हित में नहीं होगा. न्यायमूर्ति डॉ. योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने यह आदेश स्कूल की ओर से  दायर याचिका पर दिया. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल को मई में सील कर दिया था, क्योंकि शिकायत मिली थी कि स्कूल कक्षा 9 से 12 तक अनधिकृत रूप से चलाया जा रहा था. हालांकि, स्कूल ने कहा  कि ये आरोप गलत हैं और स्कूल ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया गया है.

कक्षा नौ से 12की पढ़ाई नहीं हो रही है.राज्य सरकार ने भी स्वीकार किया कि स्कूल के पास जूनियर हाई स्कूल की मान्यता है. कोर्ट ने सील खोलने का अंतरिम आदेश दिया है और सरकार से मामले की विस्तृत जानकारी 7 जुलाई तक तलब की है.

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