27अप्रैल को बागपत में अंबेडकर शोभायात्रा की अनुमति पर निर्णय लेने का निर्देश
26 अप्रैल तक फैसला लेकर याची को सूचित करने का आदेश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागपत जिले के कस्बा बड़ौत, में डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 27अप्रैल को अंबेडकर शोभायात्रा की अनुमति अर्जी पर निर्णय लेकर 26 अप्रैल तक याची को सूचित करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता हरबीर सिंह के आवेदन पर त्वरित निर्णय सुनाने का निर्देश प्रशासन को दिया है. यह आदेश जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने हरवीर सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.
20 मार्च से पेंडिंग है आवेदन
हरबीर सिंह ने 20 मार्च, 2025 को एसडीएम के समक्ष आवेदन दिया था, जिसमें 27 अप्रैल, 2025 को डॉ. अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा आयोजित करने की अनुमति मांगी थी. हालाँकि, लगभग एक महीने तक आवेदन पर कोई आदेश नहीं होने के बाद याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. याची का कहना है कि उसने इससे पहले 12-13 फरवरी, 2025 को संत रविदास जयंती के अवसर पर बड़ौत स्थित रविदास मंदिर पट्टी मेहर में शोभा यात्रा का सफल आयोजन किया था. इस पृष्ठभूमि में, उन्होंने नई शोभा यात्रा के लिए अनुमति देने में प्रशासन की ढिलाई मनमाना है.