हाईकोर्ट बार की मतदाता सूची पर पहले दिन 1000 आपत्ति
सभी अर्ह मतदाता हर हाल में कर सकेंगे मतदान, शामिल होंगे मतदाता सूची में: ओझा

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी चुनाव के लिए जारी अनंतिम मतदाता सूची पर पहले दिन लगभग 1000 सदस्यों ने आपत्ति दाखिल कर दी है. 6738 सदस्यों वाली अनंतिम मतदाता सूची पर 21 जून तक आपत्ति स्वीकार की जायेगी. हालांकि निर्वाचन समिति ने कहा है कि सभी अर्हता रखने वाले सदस्यों को हर हाल में मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा ने सदस्यों से आपत्ति दाखिल करने की अपील की है और कहा है कि किसी भी अर्ह सदस्य को मतदाता सूची से बाहर करके मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा. बाइलाज के उपबंधो के अनुसार चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जायेगी. उन्होंने सभी संभावित प्रत्याशियों से चुनाव प्रक्रिया में सहयोग मांगा है.
अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी, संतोष कुमार त्रिपाठी, सीपी उपाध्याय, दुर्गेश तिवारी, अमित कुमार दूबे, पुरुषोत्तम मौर्य, ध्रुवकांत चतुर्वेदी, राजेश तिवारी, नरेंद्र कुमार चटर्जी पूजा मिश्रा संतोष कुमार मिश्र आदि ने सदस्यों से मतदाता सूची में अपनी आपत्ति दाखिल करने का अनुरोध किया है. साथ ही चुनाव प्रक्रिया में सभी से सहयोग करने की अपील की है.
अशोक सिंह के नेतृत्व में कुछ वकीलों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मतदाता सूची की गड़बड़ी की शिकायत की और पिछले वर्ष की मतदाता सूची में शामिल सदस्यों से केवल एक साल के केस की जानकारी लेकर अर्ह होने पर मतदाता सूची में शामिल करने की मांग की.
अधिवक्ता प्रशांत सिंह रिंकू व अनिल कुमार पाठक ने कैलेंडर वर्ष व वित्तीय वर्ष को स्पष्ट करने तथा कैलेंडर वर्ष के अनुसार तीन वर्ष के केस का डाटा लेने की मांग की. फिलहाल मतदाता सूची में आने से वंचित अर्ह सदस्यों ने आपत्तिया दाखिल करना शुरू कर दिया है. अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद मतदान करने वाले सदस्यों की वास्तविक संख्या स्पष्ट हो सकेगी.
उधर, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी ने आपात बैठक कर महासचिव विक्रांत पांडेय के 18 जून को जारी आदेश को रद कर दिया है और कहा है कि बाइलाज के नियम 8 के, 18 व 55 के अनुसार कार्यकारिणी का कार्यकाल 13माह पूरा होते ही 2 जून 25 को समाप्त हो चुका है. कार्यकारिणी अधिकारहीन हो चुकी है.
एल्डर कमेटी के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता सीएल पांडेय द्वारा मुख्य चुनाव अधिकारी आरके ओझा के नाम जारी पत्र में कहा है कि घोषित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव 23 जुलाई को संपन्न होगा. हाईकोर्ट बार आफिस खुला रहेगा, सभी कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और मुख्य चुनाव अधिकारी अपना प्रशासनिक कार्य करेंगे. कमेटी ने इस आदेश से सभी को अवगत कराने को कहा है.
बता दें कि निवर्तमान कार्यकारिणी के महामंत्री रहे विक्रांत पाठक ने एक पत्र जारी करके कहा था कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यालय में हंगामा, कर्मचारियों के साथ बदसलूकी आदि को देखते हुए कार्यालय को पूरे जून तक के लिए बंद किया जाता है. इसमें उन्होंने यह भी कहा था कि 2 जुलाई को आम सभा होगी और उसमें तय किया जायेगा कि आगे कैसे क्या करना है.
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