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शिक्षा निदेशक के कालेज लिपिकों से आदेश से वसूली आदेश पर रोक

अधिक वेतन भुगतान की वसूली का दिया था आदेश, राज्य सरकार से जवाब तलब

वसूली आदेश पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के कालेज लिपिकों से शिक्षा निदेशक के आदेश से वसूली आदेश पर रोक लगा दी है और कहा कि बिना कोर्ट की अनुमति लिए आदेश प्रभावी नहीं किया जाएगा. कोर्ट ने वेतन पुनर्निधारण के बाद अधिक भुगतान हुए वेतन की वसूली आदेश की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.

वसूली आदेश नैसर्गिक न्याय का उल्लघंन
यह आदेश जस्टिस विक्रम डी चौहान की बेंच ने रवि श्रीवास्तव व 19 अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता अविनाश रंजन श्रीवास्तव ने बहस की. इनका कहना है कि याची डीजी कालेज कानपुर नगर में लिपिक पद पर कार्यरत है. 2017 में विभाग द्वारा वेतन निर्धारण किया गया था. 5 फरवरी 25 को शिक्षा निदेशक ने अधिक वेतन भुगतान की वसूली का आदेश दिया. याची का कहना है कि उन्हें सुनवाई का मौका दिए बगैर जारी वसूली आदेश नैसर्गिक न्याय का उल्लघंन है.

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