राहत के लिए माफिया अतीक के बहनोई अखलाक ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की वैधानिकता को चुनौती, अशरफ की बेगम ने भी दाखिल की याचिका

प्रयागराज: माफिया अतीक के बहनोई अखलाक ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी के पति उत्तर प्रदेश के मेरठ में तैनात रहे एसीएमओ अखलाक ने याचिका दाखिल कर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की वैधानिकता को चुनौती दी है. याचिका में अखलाक की ओर से कहा गया है कि उसके खिलाफ गैंगस्टर का मामला औचित्यहीन है, जिसे रद्द किया जाए. बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अपराधियों को शरण देने के आरोप में एकलाख गिरफ्तार किया गया था. वर्तमान समय में वह जेल में है. इसी के चलते उसे नौकरी से निकाल दिया गया था.
फरार चल रही है अशरफ की पत्नी, जेल में है एकलाख
गौरतलब है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद धूमनगंज थाने में अखलाक के साथ अतीक के दोनों बेटे उमर व अली, अतीक के बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान सहित कुल 15 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था. एक दिन पहले दिवंगत अशरफ की बेगम जैनब ने भी हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपने खिलाफ कार्रवाई की वैधानिकता को चुनौती दी है. उमेश पाल व उनके दो गनर की हत्या के मामले में फरार चल रही खालिद अजीम उर्फ अशरफ की पत्नी जैनब उर्फ रूबी ने याचिका में गैर जमानती वारंट जारी करने और कुर्की की कार्रवाई को चुनौती दी है. 25 हजार की इनामी जैनब का नाम उमेश पाल हत्याकांड में विवेचना के दौरान प्रकाश में आया था. इसकी भनक लगते ही वह फरार हो गई और पुलिस अब तक उसका सुराग नहीं लगा पाई.
कुर्क हो चुका है जैनब का मकान
पुलिस ने फरार जैनब पर शिकंजा कसने के लिए 20 जुलाई 2023 को गैर जमानती वारंट जारी कराया. उसके बाद 26 जुलाई 2023 को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की का वारंट प्राप्त किया गया. 82 की कार्रवाई के बाद भी हाजिर नहीं होने पर 19 अक्तूबर 2023 को कुर्की का आदेश जारी हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसके मकान को कुर्क कर लिया.