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हाई कोर्ट ने लगाया बीएसए बरेली पर 2 हजार रुपये हर्जाना

बीएसए आदेश का सारांश वेबसाइट पर अपलोड करने से पहले कर्मचारी को विस्तृत आदेश दें

बीएसए बरेली

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आदेश का सारांश वेबसाइट पर अपलोड करने से पहले विस्तृत आदेश संबंधित कर्मचारी को उपलब्ध करायें. बीएसए बरेली ने आदेश की प्रति याची को नहीं दी और आदेश का सारांश वेबसाइट पर अपलोड कर दिया. बिना मूल आदेश के सारांश आदेश के खिलाफ याचिका दायर करने को विवश करने पर कोर्ट ने बीएसए पर दो हजार रुपए हर्जाना लगाया है और मूल आदेश की प्रति के साथ हर्जाना राशि याची को देने का भी निर्देश दिया है.

72 घंटे में उपलब्ध करा देंगे डिटेल कापी
यह आदेश जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की सिंगल बेंच ने श्रीमती हेमलता सागर की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा प्रदेश के बेसिक शिक्षा अधिकारी वेबसाइट पर विस्तृत आदेश के बजाय सारांश अपलोड कर रहे हैं. विस्तृत आदेश कर्मचारी को नहीं भेजा जा रहा. यदि सारांश आदेश रद भी कर दिया जाय तो विस्तृत आदेश रद नहीं होगा. इस पर बीएसए के अधिवक्ता ने कहा 72 घंटे में विस्तृत आदेश याची को उपलब्ध करा दिया जाएगा. कोर्ट ने याची को आदेश को चुनौती देने की छूट दी है.

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