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पुलिस भर्ती बोर्ड को 60244 सिविल पुलिस कांस्टेबल भर्ती में निर्णय लेने का निर्देश

आरक्षित श्रेणी की अतिरिक्त चयन सूची जारी करने की मांग पर बोर्ड को निर्णय लेने का निर्देश

पुलिस भर्ती

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2023 की 60244 सिविल पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आरक्षित श्रेणी की अतिरिक्त चयन सूची जारी करने की मांग पर पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्णय लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने याची को दो हफ्ते में प्रत्यावेदन देने और उसपर छः हफ्ते में बोर्ड को आदेश पारित करने का आदेश दिया है.
नार्मलाइजेशन का अंक घोषित नहीं किया
यह आदेश जस्टिस अजित कुमार की एकलपीठ ने कन्नौज के आदित्य कुमार की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की. इनका कहना था कि सिविल पुलिस भर्ती का कट आफ मार्क 216.58 अंक है और याची को 218.5अंक मिले हैं. बोर्ड ने नार्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई किंतु उसका अंक घोषित नहीं किया. सफल होने के बावजूद याची को नियुक्त न करने का कोई कारण नहीं बताया जा रहा है. इसलिए याची की नियुक्ति पर विचार किया जाय.

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