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डिप्टी सीएम केशव मौर्य की फर्जी डिग्री को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी

दिवाकर त्रिपाठी ने मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है

डिप्टी सीएम केशव मौर्य की फर्जी डिग्री

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग में दाखिल पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई जारी है. दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह कर रहे हैं. याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डी एस मिश्र व अभिषेक मिश्र ने बहस पूरी की.

डिप्टी सीएम की डिग्री वैध नहीं
अब राज्य का पक्ष अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व शासकीय अधिवक्ता ए के संड बहस करेंगे. याची ने इससे पहले धारा 482 में याचिका दायर की थी जिसे वापस लेकर यह पुनरीक्षण याचिका दायर की है. कोर्ट ने धारा 482 की याचिका की पत्रावली भी तलब की है. याची अधिवक्ता का कहना है कि केशव मौर्य ने हिंदी साहित्य सम्मेलन से मध्यमा आदि डिग्री हासिल की है जो वैध नहीं है.

फर्जी डिग्री पर मिला पेट्रोल पम्प
इसी डिग्री के आधार पर उन्हें पेट्रोल पंप आवंटित किया गया है और लोक सभा चुनाव में भी उतरे. फर्जी डिग्री को आधार बनाया. यह प्रथम दृष्टया अपराध कारित करता है. इसलिए मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर कर विवेचना की जानी चाहिए थी. मजिस्ट्रेट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विधि विरुद्ध आदेश दिया है.जिसे रद किया जाय और एफआईआर दर्ज की जाय. फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है.

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