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1 मई 23 के बाद 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ही मिलेगा एक इंक्रीमेंट का लाभ 

राज्य सरकार की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश

1 मई 23 के बाद 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ही मिलेगा एक इंक्रीमेंट का लाभ 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 30 जून को सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों को ही जुलाई माह का एक इंक्रीमेंट का लाभ 1 मई 2023 के बाद वालों को ही मिलेगा। इसके पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को एरियर के साथ कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह निर्णय जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस दोनाडी रमेश की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष अपील पर पारित किया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वालों को ही मिलेगा लाभ
कोर्ट के सामने मुद्दा यह था कि क्या 30 जून को विभिन्न विगत वर्षों में सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को एक जुलाई का एक इंक्रीमेंट का लाभ उनकी सेवानिवृत्ति वर्ष से जोड़ कर बकाये के साथ दिया जाना चाहिए अथवा सुप्रीम कोर्ट का इस सम्बन्ध में दिए निर्णय की तिथि से भुगतान किया जाए।कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन आदेश दिया है उसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी ही एक इंक्रीमेंट का लाभ पाने के हकदार हैं।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानने की शिकायत
सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी व अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने बहस की। इनका कहना था कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 2015 से लेकर 2024 के दौरान 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट का लाभ बकाया सहित भुगतान करने का आदेश दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा के विपरीत है। जिसके कारण भारी संख्या में पुराने वर्षों की याचिकाएं दाखिल हो रही है। जबकि आदेश का लाभ केवल उन्हीं को मिलना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दर्ज तिथि के बाद सेवा निवृत्त हुए हैं।

मूल आदेश 11 अप्रैल 23 का
मूल आदेश 11 अप्रैल 23 का है। जिस पर सरकार ने पुनर्विलोकन अर्जी दी। जिसे तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि फैसले की तिथि के बाद के कर्मचारियों को ही एक इंक्रीमेंट का लाभ फैसले का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई 23 की कट आफ डेट तय की है। इसलिए एकलपीठ के आदेश से सभी याचियों को इंक्रीमेंट पाने का अधिकार नहीं है।

होमगार्ड विभाग से रिटायर कर्मचारियों की याचिका
पुलिस होमगार्ड विभाग के सेवानिवृत्त विपक्षी याचियों सतीष चंद्र सिंह व 10 अन्य का कहना था कि सरकारी आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होते हैं किन्तु कोर्ट के आदेश भूतलक्षी प्रभाव रखते हैं। इसलिए उन्हें भी एक इंक्रीमेंट का लाभ वाले कोर्ट के आदेश का लाभ पाने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कट आफ डेट प्रभावी होगी। उससे पहले के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फैसले का लाभ नहीं मिलेगा।

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