आम सभा में नयी कार्यकारिणी चुनाव की प्रक्रिया न घोषित करने के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील
हाई कोर्ट बार के बाइलाज का उल्लंघन, चुनाव का समादेश कराने की मांग

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 18 अप्रैल 25 को हुई वार्षिक आम सभा में बाइलाज के नियम 18 व 55 के तहत कार्यकारिणी चुनाव तिथि तय न करने व चुनाव प्रक्रिया शुरू न करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में नयी कार्यकारिणी के चुनाव के लिए तिथि घोषित कर चुनाव कराने का समादेश जारी करने की मांग की गई है. याचिका अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने अधिवक्ता ऋतेश श्रीवास्तव के मार्फत दाखिल की है.
कार्यकारिणी ने की है कार्यकाल बढ़ाने की कोशिश
याची का कहना है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने वर्ष 2024-25 के लिए 2 मई 24 को कार्यभार ग्रहण किया. एक वर्ष कार्यकाल पूरा होने के पहले 18 अप्रैल को वार्षिक आम सभा बुलाई गई. जिसमें बार खाते में घपले की फोरेंसिक आडिट कराने का प्रस्ताव पारित कर सभा जुलाई के लिए स्थगित कर दी गई. चुनाव तिथि की घोषणा नहीं की गई. नियम 55 के तहत चुनाव तिथि तय की जानी चाहिए और नियम 18 में चुनाव कराना चाहिए था. इसका उल्लघंन किया गया है. कार्यकारिणी ने ऐसा कर अपना कार्यकाल बढ़ाने की कोशिश की है जो बाइलाज का खुला उल्लघंन है. इसलिए बार एसोसिएशन का नियमानुसार चुनाव कराया जाय.