Toll plaza पर आर्थिक अपराध करने की जांच रिपोर्ट पर निदेशक से 6 हफ्ते में जवाब तलब
कोर्ट ने प्रशिक्षण एवं सेवायोजन से मांगी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जानकारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Toll plaza में आर्थिक अपराध की रिपोर्ट पर कृत कार्रवाई या की जाने वाली कार्रवाई की निदेशक सेवायोजन एवं प्रशिक्षण से जानकारी मांगी है. कोर्ट ने छः हफ्ते में जवाब मांगा है. यह आदेश जस्टिस एमके गुप्ता और जस्टिस अरुण कुमार की बेंच ने मथुरा निवासी चंद्रपाल की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. याचिका की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी.
याचिका पर अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बहस की. बताया कि याची की Toll plaza पर आर्थिक अपराध करने की शिकायत पर 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया. जांच में पाया गया कि राजीव कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक लेखाकार के द्वारा आरके शर्मा के नाम से एक फर्जी अनुदेशक की आईडी (Toll plaza) बनाकर कई वर्षों तक शासकीय धन का गबन करके संस्थान को क्षति पहुंचाई है तथा अपनी पत्नी नीलम शर्मा के खाते में पैसा भेज कर 7 करोड़ से ज्यादा की रकम का गबन किया है.
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Toll plaza पर आर्थिक अपराध करने की जांच समिति द्वारा संभव नहीं

विभाग की जांच रिपोर्ट में बताया गया कि राजीव कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मथुरा व उसकी पत्नी नीलम शर्मा के गबन की राशि से अर्जित की गई चल चल संपत्ति की जांच किया जाना विभागीय जांच समिति द्वारा संभव नहीं है इस पर निदेशालय एवं शासन स्तर से निर्णय लिया उचित प्रतीत होता है.
याची ने निदेशक प्रशिक्षण निदेशालय व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, लखनऊ और शासन में शिकायत कर सबूत देते हुए 12 करोड़ के गबन की आर्थिक अपराध शाखा. से जांच कराने की मांग किया है. जिस पर संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने अपर मुख्य सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, लखनऊ से आख्या मांगी है.
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