60422 कांस्टेबल भर्ती के परीक्षार्थियों को बताएं प्राप्तांक
हाईकोर्ट ने भर्ती बोर्ड के सचिव को दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र पुलिस भर्ती बोर्ड के सचिव को पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा में याची को मिले अंकों की जानकारी देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि याचीगण 4 हफ्ते में आवेदन दें और सचिव उसके छः हफ्ते में नियमानुसार उनके प्राप्तांक की जानकारी दें. यह आदेश जस्टिस अजित कुमार की बेंच ने मोहित सिंह व 10 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.
याचिका पर अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय ने बहस की. इनका कहना था कि याचीगण ने लिखित परीक्षा पास की किंतु उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया. 60244 कांस्टेबल पदों की भर्ती निकाली गई थी. 45 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा आवेदन किया. परीक्षा में 172000 अभ्यर्थी पास घोषित किए गए.
शारीरिक दक्षता के बाद 127000 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए. 13 मार्च 25 को परिणाम घोषित किया गया. जिसमें 2017 की नियमावली का पालन नहीं किया गया. 2015 की नियमावली के अनुसार मनमानी कार्यवाही की गई है. याचियों को प्राप्त अंक नहीं दिए गए हैं. जबकि नियमावली के अनुसार दिए जाने चाहिए.
याचिका में याचियों ने लिखित परीक्षा के अंक का खुलासा किए जाने की मांग की थी. सरकारी वकील का कहना था कि याचियों के अलावा किसी ने शिकायत नहीं की. सभी को अंक मुहैया कराये गए हैं. कोर्ट ने कहा जब याचियों ने शिकायत की है तो उन्हें अंक की जानकारी दी जाय.