‘Review केवल ऑर्डर 47, नियम 1 के साथ पढ़े गए सेक्शन 141 सीपीसी में बताए गए आधारों पर ही किया जा सकता है’
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, Review तभी किया जा सकता है जब रिकॉर्ड में साफ तौर पर कोई गलती हो Review तभी किया जा सकता है जब रिकॉर्ड में साफ तौर पर कोई गलती हो. यानी गलती गंभीर और स्पष्ट होनी चाहिए. जिसके लिए तर्क की लंबी प्रक्रिया या गलती…
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