Litigant से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उसे कानून की बारीकियों की जानकारी होगी, 2 हफ्ते में नियमानुसार कार्रवाई करें
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वादकारी (Litigant) अधिक पढ़ा-लिखा नहीं होता. उससे (Litigant) यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि कानून की बारीकियों और अनुकंपा नियुक्ति के लिए लागू नियमो की जानकारी होगी. प्रशासनिक अधिकारियों की वैधानिक जिम्मेदारी है कि अपना काम पूरी सावधानी पूर्वक करें. याची (Litigant) को…
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