Street Dogs: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश हों

Street Dogs के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के अलावा अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को पेश होकर यह बताने का निर्देश दिया कि अनुपालन हलफनामा क्यों दाखिल नहीं किया गया. जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया की तीन सदस्यीय स्पेशल बेंच ने कहा कि केवल दिल्ली नगर निगम और पश्चिम बंगाल तथा तेलंगाना राज्यों ने ही शीर्ष अदालत के 22 अगस्त के आदेश के अनुपालन में अपने अनुपालन हलफनामे दाखिल किए हैं.
बेंच ने अनुपालन हलफनामा दाखिल न करने के लिए अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आलोचना करते हुए कहा कि उसके 22 अगस्त के आदेश में सब कुछ शामिल है. बेंच स्ट्रीट डाग्स से संबंधित एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी. कोर्ट ने 22 अगस्त को Street Dogs के मामले का दायरा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की सीमाओं से आगे बढ़ाते हुए निर्देश दिया था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्ष बनाया जाए.
22 अगस्त के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के स्ट्रीट डाग्स को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया था. बेंच ने Street Dogs को लेकर पूर्व में दिये गये इस फैसले में संशोधन कर दिया था कि Street Dogs के लिए अलग से पार्क बनाया जाय. उनका टीकाकरण किया जाय.
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21 अगस्त के फैसले में कोर्ट ने संशोधन करते हुए कहा था कि Street Dogs को उठाकर उसका टीकाकरण किया जाय और फिर उसे उसी स्थान पर छोड़ दिया जाय जहां से उसे उठाया गया था. इसके अलावा Street Dogs को खाना खिलाने के लिए मोहल्लों में स्थान तय करने जैसे तमाम अन्य निर्देश दिये गये थे.
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