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2024 के संभल मस्जिद सर्वे बवाल में आरोपी जफर अली को राहत, coercive action पर रोक

2024 के संभल मस्जिद सर्वे बवाल में आरोपी जफर अली को राहत, coercive action पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में अगले आदेश तक जफर अली के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई (coercive action) पर रोक लगा दी है. यह आदेश जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने दिया है. कोर्ट ने दर्ज मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही कर रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

24 नवंबर 2024 को संभल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी. पुलिस ने सांसद जिया उर रहमान समेत सैकड़ों लोगों के खिलाफ  एफआईआर दर्ज की थी. विवेचना के बाद जफर अली को भी इस मामले में आरोपी बनाते हुए पुलिस ने जेल भेज दिया. 24 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने जफर अली को जमानत दी है.

अब जफर ने मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही (coercive action) को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है.इस याचिका की सुनवाई जियाउर्रहमान की याचिका के साथ होगी.

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खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी के खिलाफ coercive action पर रोक

खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी के खिलाफ coercive action पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में आरोपी गोविंद यादव के खिलाफ coercive action पर रोक लगा दी और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर राज्य सरकार सहित विपक्षी से जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 11नवंबर को होगी.

यह आदेश जस्टिस दिनेश पाठक ने  दिया है. इनका कहना था कि शिकायतकर्ता के बेटे की मौत हो गई. उसने संत कबीरनगर के धनघटा थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज की. पुलिस विवेचना में खुदकुशी का खुलासा हुआ और चार्जशीट दाखिल की गई.

कहा लोन मांगने को लेकर तनाव बढ़ा और घटना घटी .याची पर उकसाने का आरोप है.याची का कहना है कि उसे बिना सबूत फंसाया गया है. इसलिए केस कार्यवाही रद की जाय. कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना.

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