2018 के केस में L&T Finance के ब्रांच मैनेजर व ब्रांच हेड को राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने L&T Finance Company के ब्रांच मैनेजर व ब्रांच हेड मैनेजर को राहत देते हुए उनके खिलाफ कानपुर देहात के अपर सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी/एसीजेएम की अदालत में लंबित धोखाधड़ी के मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. यह आदेश जस्टिस संजय कुमार पचौरी ने कंपनी के दोनों मैनेजरों की याचिका पर उनके अधिवक्ता रामचंद्र और सरकारी वकील को सुनकर दिया है. कोर्ट ने शिकायतकर्ता से याचिका पर जवाब मांगा है.

अधिवक्ता रामचंद्र ने कोर्ट को बताया कि अंतिम रिपोर्ट के आधार पर उत्पन्न होने वाला मामला अपराध संख्या 646 के वर्ष 2018 में दाखिल किया गया, जो 18 नवंबर 2018 को बिल्हौर थाने में दर्ज हुआ था. अधिवक्ता का कहना था कि L&T Finance Company के खिलाफ मुकदमा झूठे और फिजूल के आरोपों के साथ दाखिल किया गया, जिसका मकसद केवल याचियों को परेशान करना था. इसके अलावा यह बताया गया है कि सभी आरोप ट्रैक्टर की खरीद पर समझौते और ऋण की किस्त का भुगतान न करने से संबंधित हैं. सभी आरोप पूरी तरह से सिविल विवाद से संबंधित हैं.
एडवोकेट रामचंद्र के अनुसार शिकायतकर्ता ने L&T Finance Company से लोन लेकर ट्रैक्टर खरीदा था. जिसके बाद शिकायतकर्ता ने कुछ समय तक लोन की किस्तों की भरपाई की लेकिन बाद में लोन की किस्तों की भरपाई नहीं कर रहा था. जब L&T Finance Company कंपनी ने उसे नोटिस भेजा तो उसने L&T Finance Company पर ही मुकदमा कर दिया. अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन/एसीजेएम न्यायालय कानपुर देहात ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर L&T Finance Company के ब्रांच मैनेजर और ब्रांच हेड मैनेजर को सम्मन जारी किया, जिसे याचिका में चुनौती देते हुए मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई.