+91-9839333301

legalbulletin@legalbulletin.in

| Register

8 फिट रह गई कैनाल की चौड़ाई, प्रमुख सचिव Irrigation अनिल गर्ग को अवमानना नोटिस

8 फिट रह गई कैनाल की चौड़ाई, प्रमुख सचिव Irrigation अनिल गर्ग को अवमानना नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कैनाल पर अतिक्रमण हटाने के आदेश का अनुपालन नहीं करने को गंभीरता से लिया है और प्रमुख सचिव Irrigation (सिंचाई विभाग) अनिल गर्ग को अवमानना का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उनसे यह बताने को कहा है कि वर्षों पुराने हाईकोर्ट के आदेश का अब तक पालन क्यों नहीं किया गया. यह आदेश जस्टिस दिनेश पाठक ने मथुरा के जितेंद्र गौर की अवमानना याचिका पर उनके अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है.

मामले के तथ्यों के अनुसार संजय नगर विकास सेवा समिति ने जनहित याचिका दाखिल मथुरा कैनाल पर अतिक्रमण का मामला उठाया था. कहा गया था कि मथुरा कैनाल के दोनों ओर अतिक्रमण कर निर्माण कर किया गया है, जिससे कैनाल की चौड़ाई 35 फिट से घटकर आठ फिट रह गई है. कोर्ट ने सहायक अभियंता Irrigation को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.

अतिक्रमणकारियों की ओर से भी दलील दी गई कि वर्षों से वहां निर्माण है, उन्हें नियमित किया जाए. कोर्ट ने इस मामले में सहायक अभियंता Irrigation को वहां के निवासियों से प्रत्यावेदन लेकर निर्णीत करने का निर्देश दिया. साथ ही अतिक्रमण हटाने को कहा. इन आदेशों का पालन नहीं होने पर जितेंद्र गौर ने अवमानना याचिका दाखिल की. कोर्ट ने प्रमुख सचिव Irrigation को स्पष्टीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया है.

धोखाधड़ी के आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट में धोखाधड़ी के आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है. यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने राधेश्याम दीक्षित व अन्य की याचिका पर दिया है.

मेरठ निवासी राधेश्याम व अन्य के खिलाफ कंकरखेड़ा थाने में धोखाधड़ी सहित विभिन्न आरोप में मुकदमा दर्ज है. आरोप है याची एक कंपनी का निदेशक है और उसने 90 लाख रुपये कंपनी के खाते में जमा कराए. इसके बाद भी विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया. यह भी आरोप है कि लेनदेन को जालसाजी के कुछ कागजात के आधार पर दर्ज किया गया है.

याचिका में मुकदमे को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई. याचिका में कहा गया कि विवाद जमीन की खरीद-फरोख्त से संबंधित सिविल प्रकृति का है. कोर्ट ने विपक्षियों को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का देते हुए सुनवाई की अगली तारीख तक याचियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.

इसे भी पढ़ें…

One thought on “8 फिट रह गई कैनाल की चौड़ाई, प्रमुख सचिव Irrigation अनिल गर्ग को अवमानना नोटिस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *