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अधिवक्ता के घर (House) में घुसी पुलिस, कोर्ट ने सरकारी वकील से मांगी जानकारी

कहा जानकारी नहीं दी तो पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को बुलायेगी कोर्ट

अधिवक्ता के घर (House) में घुसी पुलिस, कोर्ट ने सरकारी वकील से मांगी जानकारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसी एफआईआर, सर्च या गिरफ्तारी वारंट के बगैर  घर (House) में घुसकर थरवई थाना पुलिस द्वारा अधिवक्ता पुत्र संजय को गिरफ्तार कर लें जाने, रूपये व सोने की चेन छीनने की शिकायत को गंभीरता से लिया है और अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता अर्विन्द सिंह ने जानकारी मांगी है कि क्या याची के पुत्र की शिकायत थाना पुलिस को मिली थी. यदि मिली थी तो शिकायत पत्र पेश करें.

साथ ही प्रयागराज के डीसीपी गंगापार को 29 मई को लिखे पत्र के आधार पर जांच पूरी हुई या नहीं. जांच रिपोर्ट भी पेश की जाय. यह भी बतायें कि विवाद स्थल क्या है और पुलिस किस अधिकार से याची के घर (House) में घुसी थी. याचिका की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी.

कोर्ट ने साफ कहा कि मांगी गई पूरी जानकारी नहीं दी गई तो कोर्ट पुलिस कमिश्नर को तलब करने पर विचार करेगी. यह आदेश जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस एके सिंह देशवाल की बेंच ने राज कुमार सिंह की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता दीपक कुमार श्रीवास्तव ने बहस की.

इनका कहना था कि याची के घर (House) में बिना अधिकार पुलिस घुसी. उसके पुत्र के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होने की जानकारी नहीं दी और न ही पुलिस के पास गिरफ्तारी या सर्च वारंट था. नकदी व सोने की चेन पुलिस ने छीन लिया और धमकाया. पुत्र को गिरफ्तार कर के थाने ले गई. जिसकी शिकायत पुलिस प्रशासन को की गई. कोई कार्रवाई नहीं करने पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है.

याची अधिवक्ता का कहना था कि पड़ोसी के कहने पर पुलिस ने याची के परिवार के साथ बदसलूकी की है और गैर कानूनी दखल दिया है. कोर्ट ने जानकारी मांगी थी. सरकार की तरफ से बताया गया कि याची के लड़के की शिकायत की जांच का आदेश दिया गया है. आगे की जानकारी न देने के कारण कोर्ट ने पूरी जानकारी मांगी है.

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इरफान सोलंकी व अन्य की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत इरफान सोलंकी व अन्य की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित कर लिया है. यह आदेश जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने दिया है. कानपुर के जाजमऊ थाने में 26 दिसंबर 2022 को तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इसराइल आटेवाला व अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराया है.

कहा गया है कि इरफान गैंग का लीडर है. आर्थिक लाभ के लिए वह आम जनता को भयभीत करता है और अपने गैंग के सदस्यों की मदद से अवैध रूप से धन उगाही करता है. साथ ही अन्य अवैध कार्य में शामिल है. इरफान सोलंकी, रिजवान व इजराइल आटेवाला ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है.  सभी मामलों में कोर्ट ने आदेश रिजर्व कर लिया है.

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जानलेवा हमले के आरोपी की चौथी जमानत अर्जी मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या की कोशिश केस में आरोपी मुरादाबाद के चरन सिंह की जमानत मंजूर कर ली है. यह चौथी जमानत अर्जी दी, तीन अर्जियां खारिज हो चुकी थी. यह आदेश जस्टिस दीपक वर्मा ने अधिवक्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव को सुनकर दिया.

चरन सिंह पर बिलारी थाने में हत्या के प्रयास सहित अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज  है. 9 नंवबर 2021 से लगभग चार साल से जेल में बंद है.  दलील दी गई कि विचारण के दौरान मुख्य गवाह पक्षद्रोही  हो गए और उन्होंने देशी-तमंचे से लैस होकर घर में घुस कर फायरिंग करने के कथन से इन्कार कर दिया. आरोपी चार साल से जेल में है ऐसे में गवाहों के पक्षद्रोही हो जाने में उसकी भूमिका नहीं हो सकती. इसलिए जमानत पर रिहा किया जाए.

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