Gangster में चल रही केस कार्यवाही पर रोक, 6 सप्ताह में दें जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Gangster मामले में राहुल यादव के खिलाफ चल रही मुकदमे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. यह आदेश जस्टिस विवेक कुमार सिंह सिंगल बेंच ने दिया है. झांसी के कोतवाली थाने में 2022 में राहुल यादव के खिलाफ Gangster सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है. ट्रायल कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लेकर समन आदेश जारी किया. आरोपी ने संज्ञान व समन आदेश सहित मुकदमे की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की.
याची अधिवक्ता अभिषेक कुमार सरोज ने दलील दी कि Gangster एक्ट के नियमों का पालन किए बिना गैंग चार्ट (Gangster) को अनुमोदित किया गया. अधिकारियों ने स्वतंत्र विवेक का उपयोग नहीं किया और बिना किसी नोट के केवल हस्ताक्षर कर दिए. एक आपराधिक मामला जिसे पहले ही रद्द किया जा चुका था, उसे भी गैंग चार्ट में शामिल कर लिया गया था.
कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए विपक्षी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और उन्हें छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा. इसके बाद याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर प्रतिदावा हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी है. अगली तारीख तक आरोपी के खिलाफ आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी.
Park की जमीन आवंटन की जांच करें कमिश्नर और प्रमुख सचिव रैंक के अफसर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को कानपुर में Park की जमीन को केडीए द्वारा आवंटित करने के मामले की जांच के लिए टीम गठित करने का निर्देश दिया है और कहा है कि टीम में अपर सचिव व कमिश्नर रैंक के अधिकारी होंगे. जो चार हफ्ते में जांच रिपोर्ट प्रमुख सचिव को देंगे और प्रमुख सचिव उसके दो हफ्ते में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई कर हलफनामे दाखिल कर कोर्ट को कृत कार्रवाई से अवगत करायेंगे.
याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 5 जनवरी 26 नियत की है. यह आदेश जस्टिस एम के गुप्ता और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने सौरभ भदौरिया की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.
कानपुर के जूहीकला साकेत नगर के स्कीम दो ब्लाक डब्ल्यू- 1के प्लांट संख्या 559 Park के लिए सुरक्षित रखा गया था. प्राधिकरण ने Park के रख-रखाव की जिम्मेदारी दस साल के लिए एक प्राइवेट स्कूल को आवंटित कर दी. अवधि बीत जाने के बाद भी Park पर अवैध कब्जा बना है.
प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने कहा चीफ इंजीनियर ने बृज किशोर दूबे मेमोरियल स्कूल को park के रख-रखाव की जिम्मेदारी दस साल के लिए दी थी. इसकी अवधि बीत जाने के बाद भी कब्जा बरकरार है. शहरी नियोजन व विकास अधिनियम के तहत नोटिस दी गई है.
कोर्ट ने कहा लापरवाह अधिकारियों पर की गई कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई. इस पर जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और जारी नोटिस के तहत लिए गए निर्णय की भी जानकारी मांगी है.
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