महंत नरेंद्र गिरि सुसाइड केस में आरोपी आद्या तिवारी को Bail पर रिहा करने से इंकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आद्या प्रसाद तिवारी की Bail अर्जी खारिज कर दी है. इन पर महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में लिप्त होने का आरोप है. यह आदेश जस्टिस अशुतोष श्रीवास्तव ने दिया है. प्रयागराज के जार्ज टाउन थाने में 2021 में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की आत्महत्या मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है.
याची पर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है. इस समय वह जेल में है. हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर Bail की गुहार लगाई है. याची अधिवक्ता ने दलील दी कि अपीलकर्ता पहली बार अपराध के आरोप में हैं और सजा की अधिकतम अवधि का एक-तिहाई हिस्सा जेल में बिता चुके हैं. इसके आधार पर उन्होंने रिहाई की मांग की थी.
सीबीआई और पीड़ित पक्ष के वकीलों ने इसका विरोध किया कि वह जेल में बंद हैं लेकिन विचारण में सहयोग नहीं कर रहा है. मुकदमे के विचारण में देरी कर रहा है. कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद Bail देने से इंकार कर दिया और अर्जी खारिज कर दी.
उम्रकैद की सजा भुगत रहे हत्या आरोपी की Bail मंजूर, सजा निलंबित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात साल से अधिक दिन की की अभिरक्षा में रह चुके उम्रकैद की सजा भुगत रहे हत्या आरोपी अबुलास उर्फ अबुल आस की Bail मंजूर कर ली है.साथ ही सजा निलंबित करते हुए 50 फीसदी जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया है. शेष राशि की वसूली पर रोक लगा दी है. यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अपीलार्थी के अधिवक्ता आनंद त्रिपाठी को सुनकर दिया है.
बता दें कि अपर सत्र अदालत आजमगढ़ ने याची को उम्रकैद व 25 हजार जुर्माना सहित विभिन्न अपराधों में सजायें दी है. जिसे अपील में चुनौती दी गई है. कोर्ट ने कहा याची ने सात साल से अधिक सजा भुगत ली है. अपील शीघ्र सुने जाने की उम्मीद नहीं है. यदि सजा निलंबित नहीं की गई तो अपील अर्थहीन हो जायेगी.

अपील में दाखिल पहली Bail व सजा निलंबित करने की अर्जी 7 जून 22 को खारिज कर दी गई थी. जिस पर यह दूसरी अर्जी दाखिल की गई थी. याची अधिवक्ता आनंद त्रिपाठी का कहना था कि अभियुक्त घटना के समय 18 साल का था, अब उसकी आयु 25 साल की है.
सात साल से अधिक समय तक अभिरक्षा में रहा है. ट्रायल कोर्ट के विचारण में पूरा सहयोग किया और Bail का कभी दुरुपयोग नहीं किया. जिस पर कोर्ट ने निजु मुचलके व दो प्रतिभूति लेकर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.
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