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वकील पत्नी के 2023 में हत्यारोपी Ex IIS Officer को सशर्त जमानत

कोर्ट ने कहा याची सीनियर सिटिजन, कठोर अपराधी नहीं

वकील पत्नी की हत्यारोपी पूर्व IIS Officer को सशर्त जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील पत्नी की हत्या  के आरोपी पूर्व IIS Officer  नितिन नाथ सिंह को सशर्त जमानत दे दी है. पूर्व IIS Officer पर 2023 में अपनी पत्नी रेणु सिन्हा (पेशे से वकील) की हत्या करने और फिर गिरफ्तारी से बचने के लिए कथित तौर पर नोएडा स्थित अपने घर के स्टोररूम में छिपने का आरोप है.

जस्टिस सिद्धार्थ की पीठ ने पूर्व IIS Officer को जमानत देते हुए कहा कि वह एक वरिष्ठ नागरिक हैं और कोई कठोर अपराधी नहीं हैं जो समाज की सुरक्षा के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं. कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि उनके पास पर्याप्त संपत्ति है और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है.

मामले के अनुसार, सितंबर 2023 में 64 वर्षीय पूर्व IIS Officer श्री सिंह ने नोएडा में अपने दो मंजिला घर को बेचने को लेकर तीखी बहस के बाद कथित तौर पर अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. जांच के दौरान, सिंह को घर की पहली मंजिल के स्टोर रूम के अंदर से गिरफ्तार किया गया, जहां वह सिगरेट और पानी की बोतल के साथ छिपा हुआ पाया गया.

जमानत की मांग करते हुए आवेदक के वकील ने दलील दी कि IIS Officer पर एफआईआर दर्ज करने में लगभग 8 घंटे की देरी हुई थी. इसका कारण सूचना देने वाले अजय कुमार, जो मृतक का भाई भी है, द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया था. आगे यह तर्क दिया गया कि आवेदक के स्वयं के स्वामित्व वाले मकान को उसके पक्ष में स्थानांतरित करने के लिए सूचक की ओर से दबाव था. हालांकि, आवेदक और उसकी पत्नी (मृतक) ने मकान की बिक्री 4.5 करोड़ रुपये में तय की थी और बयाना राशि के रूप में 55 लाख रुपये प्राप्त किए थे.

इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि घटना में मुखबिर की मिलीभगत की पूरी संभावना थी. आवेदक की अनुपस्थिति में, घर की देखभाल मुखबिर द्वारा की जाती थी. जिसके पास चाबियों का एक सेट था. अंत में, यह तर्क दिया गया कि आवेदक 11 सितंबर, 2023 से जेल में है. 14 अक्टूबर, 2023 को आरोप पत्र दायर किया गया.

जमानत का विरोध करते हुए, मुखबिर के वकील और सरकारी वकील ने दलील दी कि पड़ोसी घर से एकत्र किए गए सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि आवेदक घटना के दिन परिसर से बाहर ही नहीं निकला, जो इस दावे की पुष्टि करता है कि वह अपराध के समय घर में मौजूद था. यह भी दलील दी गई कि पूर्व IIS Officer का अपनी पत्नी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं था. अदालत ने गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना और यह देखते हुए कि आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और संज्ञान लिया जा चुका है. कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.

वकील पत्नी की हत्यारोपी पूर्व IIS Officer को सशर्त जमानत

मानव तस्करी की आरोपी विधायक की पत्नी को अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग की अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित कर लिया है. यह आदेश जस्टिस समीर जैन ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दिया है. नाबालिग से घर का काम कराने के आरोप में सीमा बेग पर मानव तस्करी व बाल श्रम के आरोप में श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराया. गिरफ्तारी से बचने के सीमा बेग ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है.

याची अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी व जीसान मजहर ने कहा कि किशोरी ने अपने बयान दिया है कि वह अपनी इच्छा से काम कर रही थी. अपने घर भी जाती थी और भाई से मिलती थी. उसे किसी भी तरह से प्रताड़ित या जबरदस्ती नहीं किया जाता था. इसलिए मानव तस्करी या बाल श्रम कराने का आरोप मनगढंत है. सरकार की तरफ से अपराध के उपलब्ध सबूतों के हवाले से कहा गया कि यह गंभीर अपराध है. जमानत न दी जाय.

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