अब्बास अंसारी गैंग के 3 के खिलाफ Gangster एक्ट में दर्ज FIR रद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी गैंग के नवनीत सचान, शाहबाज आलम व फिरोज खान के खिलाफ Gangster एक्ट में चित्रकूट के कर्वी कोतवाली में 31 अगस्त 24 को दर्ज एफआईआर रद कर दी है. कोर्ट ने यह आदेश Gangster गैंग चार्ट तैयार करने व पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक में चर्चा कर अनुमोदित करने में नियम 5(3)ए का पालन करने के आधार पर यह आदेश दिया है. कोर्ट ने जारी गैर जमानती वारंट भी रद कर दिया है.
कोर्ट ने कहा पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में लोक व्यवस्था भंग करने पर विस्तृत व्योरे के साथ चर्चा नहीं की गई केवल फारमेलिटी की गई है. एफआईआर में भी विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है. इसलिए Gangster गैंग चार्ट तैयार करने की कार्यवाही दूषित है. यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस मदन पाल सिंह की बेंच ने नवनीत सचान, शाहबाज आलम व फिरोज खान की Gangster एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर की वैधता चुनौती याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है.
याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्र, अभिषेक मिश्र, उपेंद्र उपाध्याय, चंद्र केश मिश्र,व सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अन्य ने बहस की. याची अधिवक्ताओं का कहना था कि गैंग चार्ट तैयार करने में नियमों की अनदेखी की गई. अपराध का डिटेल नहीं दिया गया. पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक में चर्चा नहीं की गई. 10 फरवरी 23 को दर्ज एफआईआर में याची नामित नहीं था.
डीएम के छापे के बाद दर्ज करायी गयी थी Gangster में रिपोर्ट

Gangster एक्ट की एफआईआर चित्रकूट जेल में बंद गैंग लीडर अब्बास अंसारी से उसकी बीबी निखत बानो ने 10 फरवरी 23 को अवैध घंटों लंबी मुलाकात की.सूचना मिलने पर जिलाधिकारी चित्रकूट ने जेल जाकर बैरक देखा, अंसारी बैरक में नहीं मिला. बैरक में दो मोबाइल फोन, ज्वेलरी, 12 सऊदी रियाल, बरामद किया गया. अब्बास को नैनी जेल भेज दिया गया. इसके बाद उसे 14 फरवरी 23 को कासगंज जेल भेज दिया गया.
सरकार की तरफ से कहा गया नवनीत सचान जेल अधिकारियों को पैसे भेजता था. पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक में चर्चा के बाद गैंग चार्ट तैयार किया गया. 29 अगस्त 24 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया. नियमानुसार कार्रवाई की गई है. किंतु कोर्ट ने नहीं माना और कहा गैंग चार्ट तैयार करने में नियमों का पालन नहीं किया गया. इसलिए कार्यवाही अवैध है और Gangster एक्ट की 31 अगस्त 24 की एफआईआर रद कर दी.
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सन्नी यादव की अग्रिम जमानत मंजूर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के फूलपुर थाने में दर्ज एफआईआर के तहत सन्नी यादव उर्फ आदित्य कुमार यादव की सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है.और 50हजार रूपए के मुचलके व दो प्रतिभूति लेकर गिरफ्तारी के समय पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक रिहा करने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस विवेक वर्मा ने याची अधिवक्ता अभिषेक यादव व आरएन यादव को सुनकर दिया है.
इनका कहना था याची फूलपुर थाने में धारा 305, 331(4) 317(2) के तहत दर्ज एफआईआर में नामित अभियुक्त नहीं है. गिरफ्तार सह अभियुक्त आजाद यादव के बयान पर बिना विश्वसनीय साक्ष्य के झूठा फंसाया गया है. बयान अपराध में शामिल होने की कड़ी नहीं बताते. अपराध से कोई सरोकार नहीं है.
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