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बीएसए की धारा 132 के Exception नहीं तो आईओ नहीं जारी कर सकते वकील को समन

सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने विवादित समन रद किया, अफसरों को चेताया

बीएसए की धारा 132 के Exception नहीं तो आईओ नहीं जारी कर सकते वकील को समन

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब तक कि मामला भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (बीएसए) की धारा 132 के किसी Exception के अंतर्गत न आता हो जांच अधिकारी (आईओ) अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को समन जारी नहीं करेंगे. कोर्ट एक वकील के खिलाफ बीएसए की धारा 179 के तहत जारी नोटिस के खिलाफ दायर एक एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किए गए संदर्भ से उत्पन्न एक स्वतः संज्ञान मामले पर फैसला कर रहा था. प्रकरण की सुनवाई सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया ने की.

धारा 132 मुवक्किल को प्रदान किया गया एक विशेषाधिकार (Exception) है, जो एक अधिवक्ता को गोपनीय रूप से किए गए किसी भी व्यावसायिक संचार का खुलासा न करने के लिए बाध्य करता है, और मुवक्किल की अनुपस्थिति में, अधिवक्ता द्वारा मुवक्किल की ओर से इस विशेषाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है.

तीन जजों की बेंच ने जारी किये महत्वपूर्ण निर्देश:

  • वह वकील जिस पर बीएसए की धारा 132 के अनुसार गैर-प्रकटीकरण का दायित्व (Exception) है, वह ऐसा व्यक्ति होगा जो मुकदमेबाजी या गैर-मुकदमेबाजी या मुकदमे-पूर्व मामले में संलग्न हो.
  • वकील या ग्राहक के कब्जे में दस्तावेजों का उत्पादन धारा 132 द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार (Exception) के अंतर्गत कवर नहीं किया जाएगा, चाहे वह सिविल मामला हो या आपराधिक मामला.
  • एक आपराधिक मामले में, न्यायालय या अधिकारी द्वारा निर्देशित दस्तावेज का उत्पादन बीएनएसएस की धारा 94 के तहत न्यायालय के समक्ष उत्पादन द्वारा अनुपालन किया जाएगा; जिसे बीएसए की धारा 165 द्वारा भी विनियमित किया जा रहा है.
  • एक सिविल मामले में, एक दस्तावेज का उत्पादन बीएसए की धारा 165 और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XVI नियम 7 द्वारा विनियमित किया जाएगा.
  • ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर, न्यायालय को अधिवक्ता और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए पक्षकार की सुनवाई के बाद, दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश और उसकी स्वीकार्यता के संबंध में दायर किसी भी आपत्ति पर निर्णय लेना होगा.
  • बीएनएसएस की धारा 94 के अंतर्गत डिजिटल उपकरण प्रस्तुत करने के संबंध में यदि किसी जाँच अधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाता है तो निर्देश केवल उसे क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का होगा.
  • अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष डिजिटल उपकरण प्रस्तुत किए जाने पर न्यायालय उस पक्षकार को नोटिस जारी करेगा जिसके संबंध में डिजिटल उपकरण से विवरण प्राप्त करने की मांग की जा रही है और डिजिटल उपकरण के प्रस्तुत किए जाने, उससे प्राप्त जानकारी और उस जानकारी की स्वीकार्यता के संबंध में किसी भी आपत्ति पर पक्षकार और अधिवक्ता का पक्ष सुनेगा.
  • यदि न्यायालय द्वारा आपत्तियों को खारिज कर दिया जाता है तो डिजिटल डिवाइस केवल पक्षकार और अधिवक्ता की उपस्थिति में ही खोला जाएगा जिन्हें उनकी पसंद के डिजिटल प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता वाले व्यक्ति की सहायता से सक्षम किया जाएगा.
  • डिजिटल डिवाइस की जांच करते समय, न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के अन्य ग्राहकों के संबंध में गोपनीयता को नुकसान न पहुंचाने का ध्यान रखा जाएगा और खोज को जांच अधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी तक ही सीमित रखा जाएगा, यदि यह अनुमेय और स्वीकार्य पाया जाता है.
बीएसए की धारा 132 के Exception नहीं तो आईओ नहीं जारी कर सकते वकील को समन

इन-हाउस वकील धारा 132 के तहत विशेषाधिकार (Exception) के हकदार नहीं होंगे क्योंकि वे बीएसए में बताए गए न्यायालयों में अभ्यास करने वाले वकील नहीं हैं. हालाँकि, इन-हाउस वकील धारा 134 के तहत सुरक्षा (Exception) के हकदार होंगे, जहाँ तक उनके नियोक्ता के कानूनी सलाहकार को किए गए किसी भी संचार का संबंध है, जो कि नियोक्ता और इन-हाउस वकील के बीच संचार के लिए दावा नहीं किया जा सकता है.

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह (अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन-एससीबीए), आत्माराम एन.एस. नाडकर्णी, सिद्धार्थ लूथरा, शोएब आलम और अधिवक्ता विपिन नायर (अध्यक्ष, एससीएओआरए) ने वकीलों का प्रतिनिधित्व किया, जबकि भारत के अटॉर्नी जनरल (एजीआई) आर. वेंकटरमणी और भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजीआई) तुषार मेहता ने भारत संघ और गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व किया.

ऋण और उसके उल्लंघन से संबंधित एक समझौते के अनुसरण में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) के विभिन्न प्रावधानों के तहत ओधव पुलिस स्टेशन, अहमदाबाद, गुजरात में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसमें गुजरात साहूकार अधिनियम, 2011 (जीएमएल अधिनियम) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एससी/एसटी अधिनियम) के प्रावधान शामिल थे.

आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और एसएलपी में याचिकाकर्ता यानी एक वकील ने सत्र न्यायाधीश के समक्ष आरोपी के लिए एक नियमित जमानत आवेदन दायर किया, जिसे अनुमति दे दी गई. इसके बाद, एक नोटिस जारी किया गया जिसमें शिकायत और आरोपी को संदर्भित करने के बाद, सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी), जांच अधिकारी ने, नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर वकील को उपस्थित होने का निर्देश दिया तो याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

Exception को हाई कोर्ट ने कर दिया इग्नोर

हाई कोर्ट ने इस आधार पर आवेदन खारिज कर दिया कि उन्होंने समन का जवाब नहीं दिया और उनके असहयोग के कारण जाँच रुकी हुई है. हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका (Exception) (SLP) पर सुनवाई करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राय थी कि अत्यंत सार्वजनिक महत्व के दो प्रश्न उठते हैं:

किन परिस्थितियों में कोई जाँच एजेंसी किसी मामले में किसी पक्षकार की ओर से उपस्थित होने वाले वकील से पूछताछ के लिए सीधे समन जारी कर सकती है, विशेष रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) की धारा 126 के अनुरूप BSA की धारा 132 की कठोरता के तहत.

“… हम दोहराते हैं कि किसी मुवक्किल द्वारा किए गए गोपनीय व्यावसायिक संवादों को प्रकट न करने के आवेदन पर विचार करते समय हम व्यावसायिक कदाचार से चिंतित नहीं हैं. इसके विपरीत, केवल एक वकील द्वारा उल्लंघन ही व्यावसायिक कदाचार का आरोप बन सकता है, जिससे हम फिलहाल चिंतित नहीं हैं. हम जाँच एजेंसियों द्वारा प्रकटीकरण के लिए दबाव डालने से भी चिंतित हैं. तर्क यह भी है कि जब तक ऐसे प्रयासों को विफल नहीं किया जाता, तब तक विशेषाधिकार (Exception) का उल्लंघन होगा, जिसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक कदाचार का आरोप लगेगा, और इस प्रकटीकरण का उपयोग किसी भी स्थिति में मुवक्किल के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता.”
सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी

“हम पाते हैं कि इस मामले में जारी समन अवैध है और धारा 132 के प्रावधानों (Exception)  के विरुद्ध है, क्योंकि अधिवक्ता को उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का सही विवरण जानने के लिए बुलाया गया है जिसमें वह अभियुक्त की ओर से उपस्थित है. हमें आश्चर्य है कि उच्च न्यायालय ने, एक संवैधानिक न्यायालय होने के नाते, बीएनएसएस की धारा 528 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.”
न्यायालय ने कहा

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि समन करने की शक्ति, बीएनएसएस की धारा 175 के साथ धारा 179 के तहत एक जांच अधिकारी को प्रदान की गई जब ऐसा समन किसी वकील के विरुद्ध किसी ऐसे मामले में जारी किया जाता है जहाँ वह किसी पक्षकार की ओर से पेश हो रहा हो, तो यह बीएसए की धारा 132 के प्रावधानों को देखे बिना प्रयोग की जाने वाली पूर्ण या व्यापक शक्ति नहीं है.

बीएसए की धारा 132 के Exception नहीं तो आईओ नहीं जारी कर सकते वकील को समन

कोर्ट ने कहा कि पेशेवर संचार की गोपनीयता किसी मामले में शामिल वकील के साथ लेन-देन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एकल अवसर पर, छिटपुट रूप से, आवधिक आधार पर या यहाँ तक कि नियमित रिटेनरशिप के तहत ली गई कानूनी सलाह तक भी फैली हुई है.

हम उपरोक्त प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत हैं, जो हमारे द्वारा समय के सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक है, जिसे हम सम्मानपूर्वक विशेषाधिकार की सही व्याख्या के रूप में स्वीकार करते हैं, जो 1872 के अधिनियम के तहत निरंतर जारी रहा, संभवतः 1833 में ग्रीनॉफ में प्रतिपादित सिद्धांत से प्रेरित और प्रभावित है.

न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा किसी वकील को उसके मुवक्किल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जारी किया गया कोई भी समन, केवल उक्त दस्तावेज को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए ही हो सकता है.

जिसका अवलोकन, दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश के विरुद्ध उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय लेने और उसकी स्वीकार्यता निर्धारित करने के उद्देश्य से, उसे प्रस्तुत करने वाले गवाह और बीएसए की धारा 132 के तहत मुवक्किल द्वारा उठाई गई किसी भी आपत्ति को सुनने के बाद किया जाएगा और जो निर्णय न्यायालय द्वारा लिया जाएगा, अधिकारी द्वारा नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान मामले का निपटारा किया, विवादित समन को रद्द कर दिया और जांच अधिकारियों को चेतावनी दी.

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