+91-9839333301

legalbulletin@legalbulletin.in

| Register

इंटर कालेज के 2 कर्मचारियों की Dismissal रद, सेवा बहाली का निर्देश

इंटर कालेज के 2 कर्मचारियों की Dismissal रद, सेवा बहाली का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विक्रमादित्य इंटर कालेज सिकंदरा प्रयागराज के चौकीदार व माली की बर्खास्तगी (Dismissal ) रद कर दी है और जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रबंधक व प्रधानाचार्य को याचियों की बहाली का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने चौकीदार जय प्रकाश व माली ननकू राम की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है.

कोर्ट ने जय प्रकाश को नियमित वेतन भुगतान करने तथा बकाया वेतन का भुगतान सभी परिलाभो सहित तीन माह में करने का निर्देश दिया है. ननकू राम की बहाली का आदेश देते हुए नियमित भुगतान का आदेश दिया गया है किन्तु उनके खिलाफ दो आरोपों की नये सिरे से जांच की छूट दी है और कहा है कि यदि जांच नहीं की जाती तो ननकू को बकाया वेतन का 50 फीसदी भुगतान किया जाय. ननकू की दूसरी याचिका को सुनवाई के लिए तीन माह बाद लिस्ट करने का आदेश दिया गया है. जिसमें पदोन्नति की मांग की गई है.

हमारी स्टोरीज की वीडियो देखें….

याचियों ने दफ्तरी पद पर पदोन्नति की भी मांग की थी.डी आई ओ एस को पेपर भेजें गये थे. सहायक लिपिक पद पर सीधी भर्ती को भी चुनौती दी गई थी. प्रधानाचार्य ने प्रबंधक कार्यालय से दस्तावेज गायब होने की जांच के बाद याचियों को बर्खास्त कर दिया गया था.जिसे चुनौती दी गई थी. जिसके खिलाफ याचिका मंजूर कर ली गई है.

इसे भी पढ़ें…

2 thoughts on “इंटर कालेज के 2 कर्मचारियों की Dismissal रद, सेवा बहाली का निर्देश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *