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पूर्व IPS मणिलाल पाटीदार के खिलाफ चल रही आपराधिक केस की प्रक्रिया पर रोक, स्टेट से 4 सप्ताह में जवाब तलब

पूर्व IPS मणिलाल पाटीदार के खिलाफ चल रही आपराधिक केस की प्रक्रिया पर रोक, स्टेट से 4 सप्ताह में जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महोबा के एसपी रहे Ex IPS Officer अधिकारी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ चल रहे आपराधिक केसों की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने   विपक्षी पार्टियों को नोटिस जारी किया है और स्टेट से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है. इसके बाद रिजवाइंडर दाखिल करने के लिए याची को दो सप्ताह का समय दिया गया है. याचिका पर अगली सुनवाई कोर्ट आठ सप्ताह बाद करेगा.

याचिका दाखिल कर धारा 174 ए आईपीसी के  तहत थाना कोतवाली नगर जिला महोबा में दर्ज मुकदमा तथा स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट लखनऊ द्वारा याची (पूर्व IPS) को तलब किये जाने के आठ अगस्त 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है. कहा गया है कि 22 जुलाई 2021 को दर्ज मुकदमा और झूठे और मनगढ़ंत आरोपों पर दर्ज की गई है.

याची (पूर्व IPS) को परेशान करने की नियत से ऐसा किया गया है. कहा गया कि लखनऊ कोर्ट द्वारा याची को सम्मन करने का आदेश बिना तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार किए बगैर किया गया है. हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्ट्या मामले को विचारणीय पाते हुए पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है तथा अग्रिम आदेशों तक जारी केस की आपराधिक प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. यह आदेश जस्टिस संजय कुमार पचौरी ने  पूर्व आईपीएस मणिलाल पाटीदार की तरफ से धारा 528 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता  के अंतर्गत दायर याचिका पर सभी पक्षों को सुनकर पारित किया.

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