Murder के 3 आरोपियों को सशर्त जमानत, सजा निलंबित, सजा के खिलाफ अपील पर पत्रावली तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Murder मामले में सिद्ध दोष कैदियों की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है और केस पत्रावली तलब करते हुए मिली सजा निलंबित रखने का भी आदेश दिया है. सत्र अदालत बलिया ने Murder के आरोप में आरोपियों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है जिसे अपील में चुनौती दी गई है. बलिया के दीपक यादव, अखिलेश यादव व शैलेश यादव ने अपील पर जमानत अर्जी दाखिल की थी.
यह आदेश जस्टिस वाणी रंजन अग्रवाल ने अपीलार्थियों के अधिवक्ता आदर्श शुक्ला को सुनकर दिया है. इनका कहना था कि थाना मनियर जिला बलिया में धारा 147, 148, 149, 302, 323, 504, 506 और 34 भारतीय दंड संहिता के तहत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. चुनावी रंजिश को लेकर लाठी डंडा एवं कट्टा से विशाल पटेल की 23 जून 18 को Murder कर दिया गया जो की निवासी विक्रमपुर पश्चिम बड़की बारी थाना मनियर जिला बलिया के थे.
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