अब्बास व उमर अंसारी के खिलाफ गजल होटल कांड की case proceeding पर रोक, 1 दिसंबर को सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गजल होटल गाजीपुर मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ अधीनस्थ अदालत में चल रही case proceeding कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ा दी है और राज्य सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया है. याचिका की अगली सुनवाई एक दिसम्बर को होगी. यह आदेश जस्टिस समीर जैन ने अब्बास और उमर अंसारी की याचिका पर उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर दिया है.
हाईकोर्ट ने इस मामले में जुलाई 2023 में अब्बास व उमर के खिलाफ लंबित मुकदमे की कार्यवाही (proceeding) और चार्जशीट पर रोक लगाई थी. तब सुनवाई के दौरान अब्बास और उमर के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अपनी बहस में कहा था कि वर्ष 2005 में जब अब्बास एवं उमर अंसारी के नाम से विवादित जमीन की रजिस्ट्री कराई गई तब वे दोनों नाबालिग थे.
नाबालिग होने के कारण उनकी तरफ से उनकी मां अफशां अंसारी ने रजिस्ट्री कराई थी. एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय ने यह भी कहा था कि याची घटना के वक्त नाबालिग थे तो उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकती. सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसी आधार पर चार्जशीट पर रोक लगाते हुए अधीनस्थ न्यायालय में चल रही कार्यवाही (proceeding) पर भी रोक लगा दी थी. मामले में आरोप है कि मुख्तार अंसारी के परिवार ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर गजल होटल का निर्माण कराया था.
बाघंबरी क्षेत्र रामलीला कमेटी विवाद: समिति सदस्यों के परिसर में प्रवेश पर लगी रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाघंबरी क्षेत्र श्रीराम लीला कमेटी के प्रबंधकीय विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर कठोर कदम उठाते हुए विवादग्रस्त दो समितियों के सदस्यों के राम लीला परिसर में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है और कहा है कि समिति का काम कलेक्टर देखेंगे और याचिका को एक साल बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.
यह आदेश जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने रामलीला कमेटी की प्रबंध समिति व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. रामलीला कमेटी का विवाद चल रहा. दो कमेटियों के परस्पर दावे को देखते हुए कोर्ट ने दोनों को ही दूर रहने का आदेश दिया है.
One thought on “अब्बास व उमर अंसारी के खिलाफ गजल होटल कांड की case proceeding पर रोक, 1 दिसंबर को सुनवाई”