मेडिकल Paper Leak मामले में आरोपी ड्राइवर को जमानत से इंकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएएमएस/एमबीबीएस Paper Leak व आय से अधिक संपत्ति के आरोपी प्रश्न पत्र ले जाने वाले टैम्पो ड्राइवर देवेंदर सिंह को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया. मामले की जांच कर रही ईडी की तरफ से से उसके अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है. यह आदेश जस्टिस समित गोपाल ने दिया है. ईडी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व प्रशांत चंद्रा ने जमानत का विरोध किया.
बता दें कि पुलिस ने आगरा के हरि पर्वत थाने में Paper Leak मामले में तीन एफआईआर दर्ज करायी है. एफआईआर दर्ज करने के लिए दी गयी तहरीर में आरोप लगाया गया है कि डॉ भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के वाइस चांसलर के मौखिक निर्देश पर चेक करने के लिए पेपर सेंटर से एजेंसी को भेजा गया. आंसर शीट टेम्पो से भेजी गई थी. इस वाहन का पीछा किया गया तो पता चला कि वाहन दूसरी तरफ मुड़ गया है और पेपर के साथ सेंट जोन्स कालेज से छेड़छाड़ (Paper Leak) की गई.
याची अधिवक्ता का कहना था कि उसके खिलाफ कोई ठोस विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है. आरोपित 20 जुलाई 23 से जेल में बंद हैं. जमानत याचिका का विरोध करने वाले ईडी के अधिवक्ता का कहना था कि पेपर की स्वैपिंग (Paper Leak) की गई. फर्जी बार कोड से प्रिंट किया गया. अलग अलग राइटिंग से सीख दाखिल की गई. परीक्षा सिस्टम को हाईजैक किया गया.
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Paper Leak गैंग आपरेट कर रहा था.
याची बड़े स्कैम का भागीदार है. बेसिकली वह एक Paper Leak गैंग आपरेट कर रहा था. विवेचना के दौरान जो तथ्य सामने आये हैं उससे इशारा मिलता है कि बड़े पैमाने पर बंगलिंग मिली है. यह अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है. आरोपित को जमानत नहीं दी जानी चाहिए. कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और साक्ष्यों को परखने के बाद जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया.
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