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हाईकोर्ट बार का Advocate fund बहाल, 600 रुपये लगेंगे

गुरुवार से हो जाएगी पुरानी व्यवस्था, डेढ़ माह से थी बंद

हाईकोर्ट बार का Advocate fund बहाल, 600 रुपये लगेंगे

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी ने Advocate fund बहाल करते हुए इसे गुरुवार से फिर से लागू करने का निर्णय लिया है. इस निर्णय के क्रम में फोटो एफिडेविट सेंटर पर पहले की तरह 600 रुपये जमा होंगे. इसमें 475 रुपये एफिडेविट कराने वाले अधिवक्ता के Advocate fund खाते में जाएंगे और शेष 125 रुपये Advocates के हित के खर्च के लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के खाते में जाएंगे. 

एल्डर कमेटी ने यह निर्णय मेसर्स राजधानी इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य और विशेष अपील हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद मार्फत एल्डर कमेटी के अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) केस के फैसले के आलोक में लिया है. बता दें कि मई महीने तक फोटो एफीडेविट के लिए 600 रुपये ही जमा कराये जा रहे थे, इसका एक हिस्सा Advocate fund में जमा हा रहा था. हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद इस व्यवस्था में बदलाव करके 125 रुपये ही जमा कराये जाने लगे थे.

गुरुवार से नयी व्यवस्था लागू होने के बाद नये फोटो एफीडेविट के लिए ही नयी व्यवस्था के तहत पैसा जमा कराया जायेगा. पहले से बनवाये जा चुके फोटो एफीडेविट और उनके मुकदमे अभी तक हाईकोर्ट में फाइल नहीं किये हैं, उन पर क्या स्थिति रहेगी, इसे स्पष्ट नहीं किया गया है.

अनिल भूषण और वशिष्ठ तिवारी ने बताया कि एल्डर कमेटी के चेयरमैन विजय बहादुर सिंह, सदस्य सीनियर एडवोकेट वीपी श्रीवास्तव व सीएल पांडेय ने बैठक कर लखनऊ खंडपीठ के समक्ष अपील पर तीन बार बहस के बाद सफलता हासिल करने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा व चुनाव अधिकारी महेन्द्र बहादुर सिंह का आभार जताया. इन्होंने लखनऊ पीठ के समक्ष बार एसोसिएशन की ओर से बहस की.

हाईकोर्ट बार का Advocate fund बहाल, 600 रुपये लगेंगे

बैठक में Advocate fund के मामले में विशेष अपील में पारित निर्णय का सम्मानपूर्वक अनुपालन करते हुए सुधार कर अधिवक्ता निधि के कार्यान्वयन का निर्णय लिया गया. कहा गया कि Advocate fund फोटो एफिडेविट सेंटर के माध्यम से बार के कनिष्ठ व सामान्य सदस्यों के लिए एक अनिवार्य बचत योजना है. हलफ कराने वाले अधिवक्ता की तरफ से यह राशि जमा की जायेगी.

मुख्य चुनाव अधिकारी आरके ओझा ने बताया कि जस्टिस अताउर- रहमान और जस्टिस श्रीप्रकाश सिंह की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि हम हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद और अवध बार एसोसिएशन लखनऊ द्वारा अपने सदस्यों के लिए अपनी स्वतंत्र क्षमता में विकसित की जा सकने वाली कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में किसी भी अन्य मुद्दे पर नहीं जाते हैं. उन्होंने कहा कि बार एवं उसके सदस्यों के व्यापक हित में अच्छा कार्य हुआ है.

श्री ओझा ने कहा कि Advocate fund बहाल होने से लगभग डेढ़ माह बाद सदस्यों के बचत खातों में राशि जमा होने लगेगी. 23 मई 25 से एकलपीठ के आदेश से निधि में फंड जाना बंद हो गया था जो 10 जुलाई 25 फिर से लागू होने जा रहा है. सदस्यों ने खंडपीठ के लोकप्रिय निर्णय की सराहना की है.

वकील देता है Advocate fund की राशि: आरके ओझा

हाईकोर्ट बार का Advocate fund बहाल, 600 रुपये लगेंगे

हाईकोर्ट बार की अधिवक्ता निधि लागू करने और पुनः इसकी बहाली के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा ने स्पष्ट किया कि Advocate fund की राशि हलफनामा कराने वाले अधिवक्ता से जमा कराई जाती है और उनके कार्यकाल में यह योजना इसलिए बनाई गई ताकि जूनियर व सामान्य अधिवक्ता अपने व परिवार के लिए कुछ बचत कर सकें. यह पैसा वकील से उनके हित के लिए जमा कराया जाता है, वादकारी से नहीं.

उन्होंने कहा कि इस पर रोक लगने का उन्हें काफी कष्ट था क्योंकि जूनियर व सामान्य वकीलों को नुकसान हो रहा था इसीलिए एल्डर कमेटी से स्पेशल अपील दाखिल करने का आग्रह किया और उनकी मंजूरी के बाद लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई के दौरान Advocate fund की योजना को स्पष्ट किया गया और खंडपीठ ने भी साफ किया कि वह हाईकोर्ट बार द्वारा अपनी स्वतंत्र क्षमता में विकसित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दे पर नहीं जा रही है.

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