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CP को निर्देश 7 दिसंबर तक quarter खाली न करें तो पुलिस बल से कब्जा वापस लें

कोर्ट में वकील के अनुचित आचरण  कोर्ट ने माना न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप, सुनवाई 16 को

CP को निर्देश 7 दिसंबर तक quarter खाली न करें तो पुलिस बल से कब्जा वापस लें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर (CP) प्रयागराज को निर्देश दिया है कि यदि याची गोपी चंद्र रविवार 7 दिसंबर तक क्वार्टर (quarter) खाली नहीं करता तो पुलिस बल की सहायता से विपक्षी को कब्जा दिलाये. कोर्ट ने आश्वासन के बावजूद क्वार्टर (quarter) खाली न करने और कोर्ट के समक्ष  अधिवक्ता महावीर यादव द्वारा अनुचित आचरण करने को न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप माना और कहा याची व अधिवक्ता का आचरण प्रथमदृष्टया कोर्ट की अवमानना है. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.

यह आदेश जस्टिस मंजू रानी चौहान ने गोपी चंद्र की याचिका पर दिया है. बता दें कि कोर्ट ने याची को दो दिसंबर को क्वार्टर (quarter) खाली करने का आदेश दिया था और विपक्षी से उसे धनराशि दिलाई था और कहा था कि क्वार्टर खाली नहीं हुआ तो दिलाई गई धनराशि वसूली जायेगी.

तीन दिसंबर को याची अधिवक्ता ने कोर्ट में आकर कहा कि उसे क्वार्टर (quarter) में बने रहने की विभाग ने अनुमति दे दी है. किंतु वह अर्जी कोर्ट में दाखिल नहीं की जिस पर अनुमति मिली है. साफ नहीं कि कहीं तथ्य छिपाकर आदेश तो नहीं लिया.

जानबूझकर quarter खाली नहीं किया

वकील ने एक पेपर पीठ को अनुचित तरीके से सौंपने की बलात कोशिश की. कोर्ट ने कहा याची ने जानबूझकर क्वार्टर (quarter) खाली नहीं किया और वकील ने उसके आचरण को सही ठहराने की कोशिश की. कोर्ट के सख्त लहजे को देख वकील ने  रविवार 7 दिसंबर तक खाली करने का समय मांगा. जिस पर कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को यह आदेश दिया है.

याचिका में सेवानिवृत्ति परिलाभों भविष्य निधि, अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी आदि के भुगतान की मांग की गई थी. कहा कि 10 दिसंबर को बेटी की शादी है. कोर्ट के आदेश पर भुगतान किया गया तो कोर्ट ने क्वार्टर (quarter) खाली करने का आदेश दिया, किंतु कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई.

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