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सड़क चौड़ीकरण की जद में आई 180 साल पुरानी मस्जिद (mosque) के ध्वस्तीकरण पर रोक

कोर्ट ने सरकार से मांगी जानकारी, 17 नवंबर को होगी सुनवाई

सड़क चौड़ीकरण की जद में आई 180 साल पुरानी मस्जिद (mosque) के ध्वस्तीकरण पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नूरी जामा मस्जिद (mosque) फतेहपुर के ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जानकारी मांगी है. यह आदेश जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अरुण कुमार की बेंच ने मस्जिद(mosque)  की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर दिया है. याची का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की  नोटिस जारी करने के बाद मस्जिद (mosque)  का एक हिस्सा पहले ही ध्वस्त कर दिया था. उसे सुनवाई का मौका ही नहीं दिया गया. इसी के चलते उसने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके न्याय की गुहार लगायी.

कोर्ट में बहस के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि मस्जिद (mosque) के पास की सड़क को चौड़ा करने के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है. मस्जिद (mosque) के पहले और बाद के हिस्से में चौड़ीकरण का कार्य पहले ही पूरा कराया जा चुका है. मस्जिद (mosque) रास्ते में आ रही है इस वजह से चौड़ीकरण का फायदा नहीं हो पायेगा. इसी के चलते एक हिस्से को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है. बाकी का निर्माण कार्य प्रोजेक्ट के अनुसार पूरा करने के लिए ऐसा करना जरूरी है.

सड़क चौड़ीकरण के नाम पर mosque के अस्तित्व को समाप्त किया जाना सही नहीं

याची के अधिवक्ता का कहना था कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर मस्जिद (mosque) के अस्तित्व को समाप्त किया जाना सही नहीं है. कोर्ट के स्तर पर यदि मस्जिद (mosque) को संरक्षित नहीं किया गया तो अगली सुनवाई तक उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा. कोर्ट के निर्देश पर सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी.

कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई होने तक विध्वंस की कार्रवाई नहीं की जाएगी.” हालांकि, सड़क चौड़ीकरण की तात्कालिकता और आवश्यकता को देखते हुए खंडपीठ ने कहा कि मामले को 17 नवंबर सूचीबद्ध किया जाए ताकि राज्य सरकार निर्देश प्राप्त कर सके.

फतेहपुर जिले के ललौली गांव स्थित नूरी जामा मस्जिद स्थापत्य शैली में निर्मित 180 साल पुरानी मस्जिद है. पिछले साल, उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग ने सड़क चौड़ीकरण के उद्देश्य से मस्जिद (mosque) के महत्वपूर्ण हिस्से को ध्वस्त करने के अपने प्रस्ताव के संबंध में प्रबंधन को एक नोटिस जारी किया था.

मूलतः, एनएच 335 के दोनों ओर लगभग 2 किलोमीटर तक 40 फुट का क्षेत्र, जिसमें नूरी जामा मस्जिद का 150 वर्ग फुट का भाग भी शामिल है, प्राधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने का प्रस्ताव था.

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