28 फरवरी 2016 को सड़क दुघर्टना में मृत ड्राइवर के परिजनों को बढ़ा हुआ compensation देने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाहन दुर्घटना में मृत नत्थूलाल यादव के कानूनी दावेदारों को दिए जाने वाले compensation की राशि में 9,21,655 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है. यह आदेश जस्टिस संदीप जैन की बेंच ने गीता देवी और 9 अन्य की याचिका पर दिया है. प्रयागराज निवासी याची गीता देवी के परिवारी सदस्य नत्थूलाल यादव ड्राइवर थे. 28 फरवरी 2016 को सड़क दुघर्टना में उनकी मृत्यु हो गई.
उन्होंने compensation के लिए मोटर दुघर्टना क्लेम ट्रिब्यूनल में अर्जी दाखिल की. ट्रिब्यूनल ने 14 लाख 12 हजार 4 सौ रुपये मुआवजा (compensation) तय किया. Compensation राशि बढ़ाने की मांग करते हुए ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई.
दलील दी कि मृतक कुशल ड्राइवर था. ट्रिब्यूनल ने मुआवजे की रकम कम तय की है. हाईकोर्ट ने मुआवजे की राशि का पुनर्मूल्यांकन किया. हाईकोर्ट ने माना कि मृतक कुशल कारीगर की श्रेणी में आता है. सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए, उसे कुशल कारीगर मानते हुए उसकी मासिक आय को दुर्घटना के समय के 8,397 रुपया तय किया. जबकि ट्रिब्यूनल ने रुपया 6,000 रुपया प्रति माह माना था.
compensation राशि के साथ सात प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित भुगतान करे
मृतक की आयु लगभग 39 वर्ष थी, इसलिए भविष्य की संभावनाओं के मद में 50 प्रतिशत की वृद्धि जोड़ी गई. अन्य मदों को जोड़ते हुए कोर्ट ने मुआवजा (compensation) राशि 23 लाख 34 हजार 55 रुपये निर्धारित की. कोर्ट ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि वह अपीलकर्ताओं को 23,34,055 रुपया की कुल राशि याचिका दाखिल करने की तारीख से लेकर वास्तविक भुगतान तक सात प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित भुगतान करे.
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