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‘CWC बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के उल्लंघन के लिए रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकती’

सिर्फ रिपोर्ट भेजने का अधिकार है बाल कल्याण समिति के पास: HC

'CWC बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के उल्लंघन के लिए रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकती'

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बाल कल्याण समिति (CWC) को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के किसी भी उल्लंघन के संबंध में केवल किशोर न्याय बोर्ड या संबंधित पुलिस प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजने का अधिकार है. CWC पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती. जस्टिस चव्हाण प्रकाश की सिंगल बेंच ने कहा कि बाल कल्याण समिति (CWC) को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के किसी भी उल्लंघन के संबंध में केवल किशोर न्याय बोर्ड या संबंधित पुलिस प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजने का अधिकार है.

न्यायालय ने कहा​ कि समिति (CWC) एक पीठ के रूप में कार्य करती है और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के समकक्ष शक्तियों का प्रयोग करती है. ये शक्तियाँ देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित कार्यवाहियों तक ही सीमित हैं.

CWC को प्रदत्त शक्तियाँ प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकृति की हैं

समिति (CWC) को प्रदत्त शक्तियाँ प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकृति की हैं और इनका प्रयोग केवल बच्चे की देखभाल, सुरक्षा, पुनर्वास और सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जाना है. इसलिए, समिति (CWC) पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश देने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती.

“इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि बाल कल्याण समिति (CWC) को केवल बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के किसी भी उल्लंघन के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड या संबंधित पुलिस प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजने का अधिकार है. समिति ने पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश जारी करके अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है. न्यायालय की राय में, ऐसा निर्देश उसकी शक्तियों के दायरे से बाहर है और इसलिए कानून के विपरीत है और आक्षेपित आदेश रद्द किए जाने योग्य है.”

एक नाबालिग लड़की के पिता ने धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि वह अपनी बेटी को घर पर अकेला छोड़कर अपने खेत पर गए थे. चार आरोपियों ने मिलीभगत करके उनकी बेटी को नकदी और गहने के साथ बहला-फुसलाकर भगा लिया.

बाद में, उन्होंने अपनी बेटी को एक आरोपी के घर के पास बेहोश पड़ा पाया और उसे वापस घर ले आए. इसके बाद, चार आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 366, 376(3) आईपीसी और धारा 7 और 8 पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई.

जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने पाया कि पीड़िता स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर नाबालिग थी और CWC ने मेडिकल जांच रिपोर्ट के अवलोकन पर पाया कि पीड़िता गर्भवती थी और उसने पुनरीक्षणकर्ता संख्या के साथ विवाह किया था. CWC ने बच्ची की अभिरक्षा उसके पिता को सौंप दी, लेकिन साथ ही संबंधित पुलिस को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया, क्योंकि पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम थी.

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