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Gang Rape के आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर

Gang Rape के आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद में Gang Rape के आरोपी की सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. यह आदेश जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने अनुज सिरोही उर्फ हिमांशु सिरोही (Gang Rape के आरोपी) की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है. याची के खिलाफ मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाने में आईटी एक्ट की धारा 67 (अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने) और सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) के साथ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

कहा गया कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है. याची ने न तो कोई वीडियो बनाया है और न ही उसके खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) का आरोप सीधे लगाया है. सह अभियुक्त विजय की आपराधिक याचिका पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश पारित कर रखा है. साथ ही शिकायतकर्ता के बयान विरोधीभासी हैं. लिहाजा, उसकी अग्रिम जमानत मंजूर की जाए.

फरार चल रहा है Gang Rape का आरोपी

सरकारी अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत दिए जाने का विरोध किया. कहा कि याची के खिलाफ गंभीर आरोप (Gang Rape) है. वह फरार चल रहा है. ट्रायल कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा है.

कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिद्धाराम सतलिंगप्पा महेत्री बनाम महाराष्ट्रा और सुशीला अग्रवाल व अन्य बनाम दिल्ली स्टेट में दिए गए फैसले का हवाला दिया. कहा कि ट्रायल कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही है और शिकायतकर्ता के बयान में विरोधाभास है. इसलिए आरोपी याची जमानत पाने योग्य है.

हमारी स्टोरी की वीडियो देखें…

उमर अंसारी की जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन को कोर्ट से छुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने और मां के फर्जी दस्तखत बनाने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. यह आदेश जस्टिस डॉ गौतम चौधरी ने उमर अंसारी की अर्जी पर उसके अधिवक्ता और सरकारी वकील को सुनकर शुक्रवार को दिया.

गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उमर अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है. आरोप है कि उसने गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन को कोर्ट से छुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए और अपनी मां के फर्जी हस्ताक्षर किए हैं. पुलिस ने इस मामले में उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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