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नगर पंचायत सिकंदराराऊ में बारात घर निर्माण के खिलाफ PIL खारिज

नगर पंचायत को निर्माण जारी रखने की पूरी छूट

नगर पंचायत सिकंदराराऊ में बारात घर निर्माण के खिलाफ PIL खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पंचायत सिकंदराराऊ में बारात घर के निर्माण पर रोक लगाने की मांग में दाखिल PIL  खारिज कर दी. कहा कि प्रस्तावित बारात घर का निर्माण जारी रखने के लिए नगर पंचायत  स्वतंत्र है. कोर्ट ने यह भी कहा कि यह PIL नेकनीयती से दायर नहीं की गई थी. यह आदेश चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने दिया है.

हाथरस निवासी अंशुल कुमार ने PIL दाखिल कर मोहल्ला सोरो गेट, कस्बा पुरदिल नगर, तहसील सिकंदराराऊ में बन रहे बारात घर के निर्माण को रोकने की मांग की गई थी. तर्क दिया कि यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में नवीन परती और हरिजन आबादी सुरक्षित के रूप में दर्ज है. इस पर बारात घर न बनाया जाए.

नगर पंचायत ने हलफनामा दायर कर कहा कि यह भूमि पहले अवैध कब्जे में थी जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल था और इसे बारात घर परियोजना के लिए खाली कराया गया. कोर्ट ने पहले निर्माण पर रोक लगा दी थी और सभी पक्षों जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल था को भूमि पर अतिक्रमण न करने का निर्देश दिया था.

कोर्ट ने प्रस्तुत तस्वीरों और नोटिसों  से अतिक्रमण किया गया पाया. कोर्ट ने नगर पंचायत को अतिक्रमण हटाने और प्रस्तावित बारात घर का निर्माण जारी रखने की छूट दी है.

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बहू ने मायके में की खुदकुशी, ननदों की गिरफ्तारी पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति पत्नी के झगडे के दूसरे दिन मायके में पत्नी के खुदकुशी मामले में तीन ननदों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर राज्य सरकार सहित विपक्षी से चार हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है. यह आदेश जस्टिस वीके बिड़ला और जस्टिस पीके श्रीवास्तव की बेंच ने बुलबुल पाल व दो अन्य बहनों की याचिका पर दिया है.

याचिका पर अधिवक्ता विवेक पाल ने बहस की. इनका कहना है कि 21 अगस्त 25 को प्रयागराज के करछना थाने में दहेज हत्या सहित अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई गई है. जिसमें पूरे परिवार को झूठा फंसाया गया है. जबकि आंचल की खुदकुशी मामले में याचियों की कोई भूमिका नहीं है.

आंचल मृतका अपने माता-पिता के घर में थी, 19 अगस्त को पति पत्नी में फोन पर बात हुई. दूसरे दिन 20 अगस्त को आंचल ने खुदकुशी कर ली.याचियो में एक विवाहित, एक नाबालिग व एक बालिग ननद है. उन्हें लपेटना कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग है. इसलिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाय.

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