सहायक अध्यापक व प्रवक्ता भर्ती में Age Limit में 5 साल की छूट के लिए याचिका
हाई कोर्ट ने यूपीपीएससी से मांगा जवाब, सुनवाई 10 नवंबर को

लम्बे समय बाद भर्ती घोषित किये जाने के चलते Age Limit में छूट देने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण ली है. राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता भर्ती 2025 में Age Limit की छूट की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जबाब तलब किया है. यह आदेश जस्टिस चन्द्रधारी सिंह की बेंच ने दिया और और सुनवाई की अगली तारीख 10 नवंबर तय की है. यह याचिका आशा देवी और 19 अन्य की तरफ से दाखिल की गयी है.
याचिका में दलील दी गयी है कि यह भर्ती एक लम्बे समय के बाद आई है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से 2021 में विज्ञापन जारी करने की सूचना दी गई थी लेकिन समकक्ष योग्यता व अर्हता विवाद के चक्कर में उलझ गयी. पांच साल बाद भर्ती निकाली गयी तो इसमें छात्रों को Age Limit में कोई छूट नहीं दी गयी है.
इसके चलते वर्षों तक इस परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों को झटका लगा है. याचिका में मांग की गयी है कि छात्रों को Age Limit में कम से कम पांच वर्ष की छूट दी जाय ताकि पहले से तैयारी करने वाले छात्र भी इसमें शामिल हो सकें.
याचिका में तर्क दिया गया है कि हाल ही में सिपाही व दरोगा भर्ती में Age Limit की छूट दी गई है. नैनीताल हाईकोर्ट ने 2073/2024 सुरेन्द्र सिंह व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए Age Limit की छूट के सम्बन्ध में आयोग को आदेशित किया है. बता दें कि Age Limit में छूट की मांग का मुद्दा प्रतियोगी छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ज्ञापन सौंपकर उठा चुके हैं लेकिन आयोग द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया. इसके चलते उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
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Age Limit पर यूपीपीएससी ने नहीं दिया रिस्पांस

बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक और प्रवक्ता पदों पर भर्ती के लिए 28 जुलाई को विज्ञापन जारी किया था. जो सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष/महिला शाखा) और राजकीय इंटर कॉलेज लेक्चरर परीक्षा 2025 के चयन के संबंध में है. याचिका में प्रार्थना की गयी है कि कोर्ट सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष/महिला शाखा) परीक्षा राजकीय इंटर कॉलेज लेक्चरर 2025 में उपस्थित होने के लिए याचिकाकर्ताओं को Age Limit में छूट प्रदान करने का निर्देश दे.
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों, रिट याचिका में दिए गए कथनों और अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर विचार किया जाना आवश्यक है. स्थायी अधिवक्ता ने इस रिट याचिका का पुरजोर विरोध किया तथा प्रति-शपथपत्र दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा.
कोर्ट ने उन्हें प्रति-शपथपत्र दाखिल करने के लिए चार सप्ताह की मोहलत दे और निर्देशित किया कि इसके बाद वादी की तरफ से कोई प्रति-शपथपत्र दिया जाना हो तो वह उसके दो सप्ताह बाद दाखिल किया जा सकता है. मामला 10.11.2025 को सुनवाई के लिए फिर से लिस्टेड किया जायेगा.