मऊ के लाड़नपुर गांव का नक्शा गायब
सचिव राजस्व परिषद लखनऊ व जिलाधिकारी मऊ से कोर्ट ने कार्रवाई रिपोर्ट के साथ मांगा हलफनामा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजस्व ग्राम लाड़नपुर तहसील सदर जिला मऊ का राजस्व नक्शा सुरक्षित न रख पाने और गायब करने के जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कृत कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने आयुक्त/सचिव राजस्व परिषद लखनऊ व जिला कलेक्टर मऊ से हलफनामा मांगा है और पूछा है की नक्शे की सुरक्षा करने में लापरवाह कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई.
जिलाधिकारी ने हलफनामा दाखिल कर सचिव राजस्व परिषद लखनऊ के 6 अगस्त के पत्र के हवाले से बताया कि सचिव ने आदेश दिया है कि किस तिथि, माह से अभिलेखागार से किस रिकार्ड कीपर या अधिकारी कर्मचारी की अभिरक्षा से गांव का नक्शा गायब हुआ है. एफआईआर दर्ज कर जांच कराई जाय. राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत व सुनियोजित षड्यंत्र से गांव का नक्शा गायब किया गया है. याचिका की अगली सुनवाई 22अगस्त को होगी.
यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने अधिवक्ता चंद्र कांत त्रिपाठी की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा यह समझ से परे है कि राजस्व गांव लाड़नपुर का राजस्व नक्शा अभिलेखागार से कैसे गायब हो गया. उसे सुरक्षित नहीं रखा जा सका.यह कर्मचारियों का गंभीर गैर-जिम्मेदाराना कार्य है. कार्रवाई रिपोर्ट पेश की जाय. मालूम हो कि गांव का नक्शा गायब होने पर जनहित याचिका दायर कर तलाश करने की मांग की गई है.
हैंडपंप रिबोर की वसूली मामले में प्रधान को राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला शाहजहांपुर के बंडपा ब्लाक के चरखी देवरी की प्रधान को हैंडपंप के रिबोर के मामले में राहत दे दी है. कोर्ट ने रिबोर के मामले में डीएम द्वारा जारी वसूली आदेश पर रोक लगाते हुए उस पर फिर से विचार करने को कहा है. यह आदेश जस्टिस प्रकाश पाड़िया ने सत्यवती की याचिका पर अधिवक्ता वागीस पाण्डेय को सुनकर दिया है.
कोर्ट ने याची को निर्देश दिया है कि वह इस आदेश की प्रति के साथ अपना अभ्यावेदन तीन सप्ताह के भीतर डीएम के समक्ष प्रस्तुत करेंगी और डीएम उस चार सप्ताह में विचार कर अपना नया आदेश पारित करेंगे. मामले में डीएम शाहजहांपुर ने याची के खिलाफ हैंडपंप रिबोर के मामले में वसूली आदेश पारित किया था. याची ने आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.