Revenue Board के सचिव को निर्देश, मऊ के गांव लाड़पुर का नक्शा 1 हफ्ते में DM को भेजें
मऊ अभिलेखागार से गांव का नक्शा गायब होने पर दाखिल हुई PIL

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयुक्त/सचिव राजस्व परिषद (Revenue Board) उत्तर प्रदेश लखनऊ को एक हफ्ते में गाँव लाडनपुर, तहसील सदर, जिला मऊ का राजस्व नक्शा जिला कलेक्टर मऊ को भेजने का निर्देश दिया है और जिलाधिकारी मऊ से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि नक्शा उन्हें राजस्व परिषद (Revenue Board) उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ या नहीं. याचिका की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी. यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने अधिवक्ता चंद्रकांत त्रिपाठी की जनहित याचिका पर दिया है.
याची का कहना है कि राजस्व अभिलेखागार कलेक्ट्रेट मऊ से इस गांव का नक्शा ही गायब है, जिसे उपलब्ध कराने की मांग में यह जनहित याचिका दायर की है. जिसमें मई माह में हाईकोर्ट ने कलेक्टर मऊ व तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी थी. 30 जुलाई को जिलाधिकारी मऊ ने रिपोर्ट दिया कि आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद (Revenue Board) लखनऊ को राजस्व नक्शा उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिया गया है. जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद लखनऊ को आदेश जारी किया कि एक सप्ताह के अंदर कलेक्टर मऊ को राजस्व नक्शा उपलब्ध करा दें.
रजिस्टार अनुपालन हाईकोर्ट को यह आदेश जारी किया गया है कि वह इस आदेश की प्रति सीजेएम लखनऊ को उपलब्ध कराये ताकि सीजेएम आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद (Revenue Board) को यह आदेश उपलब्ध करायें. साथ ही साथ आदेश की प्रति 24 घंटे के अंदर सीजेएम मऊ को भी भेजने का आदेश जारी हुआ है कि वह आदेश कलेक्टर मऊ को यथा शीघ्र उपलब्ध करायें.