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इलाहाबाद HC बार Election: सज गयी बिसात, 23 को Voting

ड्रेस कोड में आएंगे तभी Vote वोट डालने की अनुमति

इलाहाबाद HC बार Election: सज गयी बिसात, 23 को Voting

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 23 जुलाई को होने वाले मतदान (Voting) के लिए बिसात बिछ गयी है. Voting की प्रक्रिया शुरू होने से एक दिन पहले सभी प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी. उधर, एल्डर कमेटी भी फ्री और फेयर Voting के लिए पूरी तरह से तैयार है. लास्ट आवर्स में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशियों की ओर से आयोजित होने वाली पार्टी पर लगाम कसने के लिए एल्डर कमेटी ने जिला प्रशासन से मदद मांगी है. प्रशासन ने शहर के होटल और लॉन एसोसिएशन से बिना अनुमति के पार्टी आयोजित न करने का आग्रह किया है. प्रशासन ने पार्टी आयोजित किये जाने की सूचना भी देने का आह्वान संगठनों से किया है.

बता दें कि बुधवार 23 जुलाई को Voting सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक न्यू अधिवक्ता चैम्बर्स बिल्डिंग के भूतल (ग्राउंड फ्लोर) में त्रिभुवन उपाध्याय हॉल के पीछे स्थित पुराने महाधिवक्ता कार्यालय के बगल और न्याय कक्ष संख्या 10 के बगल से प्रवेश करके होगा. Voting को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए चुनाव अधिकारियों द्वारा कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका पालन सभी मतदाताओं और प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य है. मतदाताओं के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है.

इलाहाबाद HC बार Election: सज गयी बिसात, 23 को Voting
  • मतदाताओं के लिए निर्देश
  • प्रत्येक मतदाता को मतदान के लिए कोर्ट ड्रेस में आना अनिवार्य होगा. कोर्ट ड्रेस के बिना Voting की अनुमति नहीं दी जाएगी.
  • मतदाताओं को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा जारी मूल परिचय पत्र के साथ ही Voting स्थल में प्रवेश करने दिया जाएगा. अन्य कोई भी परिचय पत्र मान्य नहीं होगा. मतपत्र भी मूल परिचय पत्र दिखाने के बाद ही जारी किया जाएगा.
  • मतदान मतपत्र (बैलट पेपर) पद्धति से होगा. मतदाता जिस उम्मीदवार को अपना मत देना चाहते हैं, उसके नाम के आगे बने गोले (सर्किल) में केवल सही (✓) का निशान लगाएं. किसी अन्य गोले में निशान लगाने, हस्ताक्षर करने, नाम लिखने या कोई टिप्पणी करने पर मतपत्र निरस्त कर दिया जाएगा.
  • सभी संलग्न मतपत्रों को एक साथ रखना होगा. मतदाताओं को निर्देश दिया गया है कि वे मतपत्रों को अलग-अलग न करें, न ही उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करें. मतपत्र को बिना मोड़े मत-पेटियों में सीधा डालना होगा.
  • केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सिविल पुलिस द्वारा प्रवेश द्वार पर अधिवक्ता परिचय पत्र मांगे जाने पर उसे दिखाना होगा. आग्रह किया गया है कि सुरक्षाकर्मियों के साथ मर्यादित व्यवहार सुनिश्चित करें.
  • Voting के तुरंत बाद मतदान स्थल छोड़ देना होगा. Voting स्थल पर किसी बाहरी का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.
  • Voting स्थल पर केवल प्रत्याशी और मतदाता को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी.
  • Voting के दिन मतदाताओं/प्रत्याशियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का प्रवेश पूर्णरूपेण वर्जित रहेगा, भले ही वह व्यक्ति कोर्ट ड्रेस में हो. यदि वह हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का सदस्य नहीं है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है. ऐसे सभी लोगों से अपील की गई है कि Voting के दिन मतदान स्थल पर अनावश्यक रूप से प्रवेश करने का प्रयास न करें.
  • Voting के दिन दिनांक 23.07.2025 को प्रवेश द्वार संख्या-7 से प्रवेश पूर्णतया बंद रहेगा तथा किसी भी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णरूपेण प्रतिबंधित रहेगा.
इलाहाबाद HC बार Election: सज गयी बिसात, 23 को Voting

Voting के दिन यातायात और पार्किंग संबंधी नियम

Voting स्थल (न्यू एडवोकेट चैंबर बिल्डिंग) में चार पहिया और दो पहिया वाहनों की पार्किंग पूर्णरूपेण प्रतिबंधित रहेगी.

Voting के दिन हनुमान मंदिर चौराहे से गेट संख्या 3-बी के पास स्थित स्वतंत्र चेतना प्रेस चौराहे तथा पानी की टंकी के बीच सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश व खड़ा करना प्रतिबंधित रहेगा.

चुनाव प्रचार दिनांक 21 जुलाई की रात्रि 12:00 बजे के बाद बंद हो गया. वोटिंग के दिन मतदान स्थल पर किसी भी तरह का प्रचार-प्रसार करने की अनुमति नहीं होगी, न ही मतदान के पहले या बाद में ऐसा करने की अनुमति रहेगी.

प्रत्याशियों से अनुरोध किया गया है कि वे उच्च न्यायालय से 500 मीटर की दूरी में चारों तरफ किसी भी प्रकार का कैंप/तंबू न लगाएं. कानपुर रोड पर पानी की टंकी चौराहे से लेकर (गवर्नमेंट प्रेस) चौराहे तक चुनाव से संबंधित हैंड बिल, पंपलेट, डायरी, पेन इत्यादि द्वारा चुनाव का प्रचार-प्रसार करना पूर्णरूप से प्रतिबंधित है.

सीसीटीवी से संपूर्ण Voting प्रक्रिया की निगरानी
महेंद्र बहादुर सिंह (अधिवक्ता चुनाव अधिकारी), वशिष्ठ तिवारी (अधिवक्ता चुनाव अधिकारी, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन), अनिल भूषण (वरिष्ठ अधिवक्ता चुनाव अधिकारी, चुनाव वर्ष 2025-26), और राधा कांत ओझा (वरिष्ठ अधिवक्ता मुख्य चुनाव अधिकारी) ने सभी अधिवक्ताओं से इन नियमों का पालन करने और निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है. किसी भी शर्त के उल्लंघन पर मत स्वतः ही निरस्त हो जाएगा.

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