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अब्बास अंसारी ने दी history sheet को चुनौती, 17 को सुनवाई

याचिका में किया गया दावा, सभी केस राजनीति प्रेरित

अब्बास अंसारी ने दी history sheet को चुनौती, 17 को सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की history sheet को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की अगली तिथि 17 जुलाई नियत की है. याची अधिवक्ता की बहस के बाद सरकारी अधिवक्ता ने समय मांगा जिसपर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी. याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अब्बास के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे जिनके आधार पर उनकी history sheet खोली गयी है, राजनीतिक रंजिश का परिणाम हैं और ऐसे मुकदमों के आधार पर history sheet खोलना कानून का दुरुपयोग है.

गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में अब्बास अंसारी के खिलाफ खोली गई history sheet से जुड़ा  मामला है, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. कहा कि याची पर चोरी, डकैती जैसे कोई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं. उनके खिलाफ जो भी मामले हैं, वे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते दर्ज कराए गए हैं.

अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि history sheet खोलने से पहले अब्बास अंसारी को कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर मिला. यह विशेष रूप से तब हुआ जब वह एक विधायक थे, जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंची. संविधान द्वारा प्रदत्त सभी नागरिकों के सम्मान के साथ जीने के अधिकार पर बल दिया.

राज्य सरकार की तरफ से  अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा. इस पर जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस अवनीश सक्सेना की बेंच ने सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई तय कर दी है.

अब्बास अंसारी ने दी history sheet को चुनौती, 17 को सुनवाई

देर रात history sheet अपराधी के घर पुलिस के जाने पर रोक
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस को history sheet के घर देर रात जाने पर रोक लगा दी है. प्रयागराज के समुंदर पांडे की याचिका पर कोर्ट ने कहा है कि न्यायालय के अगले आदेश तक पुलिस को रात में याची के घर पर जाकर उसकी शांति और निजता में खलल डालने से रोका जाता है. यह आदेश देते हुए जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस अनिल कुमार (दशम) की खंड पीठ ने खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला भी दिया है. 

इसमें यह कहा गया है पुलिस हिस्ट्रीशीटर के घरों पर रात में असमय नहीं जा सकती. कोर्ट ने प्रयागराज के पुलिस आयुक्त और थानाध्यक्ष (एसएचओ) सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है. 11 जुलाई को अगली सुनवाई होगी. याची ने अप्रासंगिक सामग्री के आधार पर history sheet खोलने को चुनौती दी है. कहा है कि उसे पुलिस उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, पुलिस वाले घर में बेवजह देर रात घुस रहे और history sheet के आधार पर उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं. इससे उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है. उसे और उनके परिवार के सदस्यों को मानसिक परेशानी हो रही है.

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