डीएम ने कहा अतिक्रमण नहीं हुआ तो हाईकोर्ट ने सिविल जज को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर मांगी मौके की रिपोर्ट, सुनवाई 2 मई को
आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील में गांव सभा की भूमि के अतिक्रमण का मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ की निजामाबाद तहसील के वनवीरपुर गांव की गांव सभा की लोकोपयोगी भूमि के अतिक्रमण मामले में जिलाधिकारी द्वारा गठित राजस्व टीम की अतिक्रमण नहीं हुआ रिपोर्ट को भरोसे लायक नहीं माना जिसमें साफ कहा गया कि कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है. कोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन आजमगढ़ को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए गांव मौके पर जाकर छः प्लाटों का चिन्हीकरण करने के बाद सर्वे रिपोर्ट तैयार कर पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट कमिश्नर पता करें छः प्लाटों पर अतिक्रमण हुआ है या नहीं.
निर्बाध सर्वे कराने में सहयोग का एसएसपी को आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतिक्रमण नहीं हुआ को परखने के लिए जिला जज को सर्वे अमीन सहित जरूरी स्टाफ भेजने का निर्देश दिया और चीफ इंजीनियर सिविल पीडब्ल्यूडी प्रशिक्षित कर्मचारी की सेवा सिविल जज को उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है. साथ ही एसएसपी आजमगढ़ को सर्वे निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल मुहैया कराने का आदेश दिया है.
सर्वे के दौरान विपक्षीगण भी रहेंगे मौजूद
कोर्ट ने कहा है कि अतिक्रमण नहीं हुआ जानने के लिए सर्वे के दौरान याची व विपक्षीगण, कलेक्टर या नामित अधिकारी मौके पर मौजूद रहें. सर्वे का फोटोग्राफ व वीडियो ग्राफी की जाय.और सिविल जज दो मई को अपनी संयुक्त रिपोर्ट पेश करें. याचिका की सुनवाई 2मई को होगी. यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने संतोष कुमार सिंह व दो अन्य की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.
पेश की गयी राजस्व टीम की निरीक्षण रिपोर्ट
कोर्ट ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी. राजस्व टीम के जरिए जांच कर रिपोर्ट पेश की गई, कहा गया कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है. जिसे संतोषजनक न पाते हुए कोर्ट ने सिविल जज को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर मौके की तकनीकी व स्थलीय रिपोर्ट मांगी है.