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Order की अनदेखी स्वीकार्य नहीं, 345 दिनों की देरी माफ नहीं

इलाहाबाद HC ने खारिज किया आवेदन

Order की अनदेखी स्वीकार्य नहीं, 345 दिनों की देरी माफ नहीं

Order का कम्प्लाएंस न करने पर अवमानना नोटिस जारी होने तक अपील दायर करने में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है, इसलिए देरी को अधिकार के रूप में माफ नहीं किया जा सकता. इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच एकल न्यायाधीश द्वारा रिट-ए संख्या 2317/2019 में पारित दिनांक 21.04.2023 के order के विरुद्ध विशेष अपील पर विचार कर रही थी जिसके तहत प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया था और अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया गया था कि वे प्रतिवादियों को संस्थान में सेवा जारी रखने और उनके पक्ष में पारित नियुक्ति अनुमोदन (Order) के अनुसार वेतन का भुगतान करने की अनुमति दें.

प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया है, रिट याचिका में दिनांक 23.07.2018 और 30.06.2011 के आदेशों को इस निर्देश के साथ रद्द कर दिया गया है कि अपीलकर्ताओं को संस्थान में सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाए और 28.04.2010 को उनके पक्ष में पारित नियुक्ति अनुमोदन (Order) के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाए. तीन महीने की अवधि के भीतर वेतन के बकाया का भुगतान करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

“अवमानना याचिका में नोटिस जारी होने तक न्यायालय द्वारा पारित order की अनदेखी करने में अधिकारियों का रवैया स्वीकार्य नहीं है. कई बार अवमानना याचिका में नोटिस जारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और केवल तभी जब व्यक्तिगत उपस्थिति के निर्देश पहली बार जारी किए जाते हैं, अधिकारी न्यायालय द्वारा पारित Order की परवाह करते हैं. शायद ही कोई अपील हो जो देरी के लिए क्षमा मांगने के आवेदन के बिना दायर की गई हो, अपीलकर्ताओं के इस आचरण की सराहना/प्रोत्साहन नहीं किया जा सकता.”
चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच

अपीलकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट वकील आनंद कुमार सिंह ने और प्रतिवादी की तरफ से एडवोकेट गिरीश चंद्र वर्मा ने पैरवी की. मामले के तथ्यों के अनुसार अपील पर 345 दिनों की रोक लगी थी और देरी के लिए माफी मांगने वाला एक आवेदन शपथ पत्र के साथ दायर किया गया था. यह दावा किया गया था कि अपील दायर करने में देरी वास्तविक, सद्भावनापूर्ण और अनजाने में हुई है.

Order की अनदेखी स्वीकार्य नहीं, 345 दिनों की देरी माफ नहीं

आधिकारिक कार्यों के अनुशासित और व्यवस्थित प्रदर्शन के कुछ मानदंडों और प्रक्रियाओं का पालन करने से प्रशासनिक औपचारिकताओं के कारण देरी हुई, जिसमें कुछ समय लगता है क्योंकि यह कई कारकों/परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जिसमें कुछ अपरिहार्य और अघोषित परिस्थितियां भी शामिल हैं. आवेदन के जवाब में आपत्ति/शपथ पत्र से संकेत मिलता है कि बिना किसी सहायक सबूत के एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई थी और आदेश (Order) पारित होने के छह महीने बाद ही राज्य सरकार ने इसका संज्ञान लिया. कोर्ट ने कहा कि देरी की व्याख्या करने वाले घटनाक्रमों का पूरा क्रम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के प्रति पूरी तरह से उदासीन रवैये को दर्शाता है.

“यह देखा जा सकता है कि इस तथ्य के बावजूद कि अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वकीलों द्वारा किया गया था और दिनांक 21.04.2023 का आदेश विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया था, सरकारी वकील से आदेश (Order) और/या आदेश से संबंधित किसी भी राय की प्राप्ति की कोई सूचना नहीं है.”

“यह संकेत कि प्रतिवादियों से निर्णय प्राप्त होने पर, राय मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, स्पष्ट रूप से उस प्रणाली के पूर्ण पतन को दर्शाता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह पहले से ही मौजूद है.”

कोर्ट ने इस तथ्य पर आश्चर्य व्यक्त किया कि एक बार निर्णय (Order) प्राप्त हो जाने और 16 मई, 2023 को मुख्य स्थायी वकील द्वारा राय दे दिए जाने के बाद भी, न्यायालय द्वारा पारित आदेश (Order) पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. किसी ने ध्यान नहीं दिया और राज्य सरकार को, पाँच महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद, प्रस्ताव उपलब्ध कराने और मुख्य स्थायी वकील से आगे की राय मांगने की आवश्यकता पड़ी.

Order की अनदेखी स्वीकार्य नहीं, 345 दिनों की देरी माफ नहीं

“16.05.2023 को दी गई राय का क्या हुआ, इस बारे में केवल अटकलें ही लगाई जा सकती हैं और 16.05.2023 को राय दिए जाने के बाद से 11.10.2023 तक, यानी पाँच महीने की अवधि में, राज्य सरकार क्या कर रही थी, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है. उक्त अवधि की व्याख्या करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है. यहाँ तक कि जब 18.11.2023 को नई राय उपलब्ध कराई गई, तब भी कोई प्रगति नहीं हुई और उसके बाद भी अपील दायर करने में पाँच महीने लग गए,”

अदालत ने फैसला सुनाया कि पूरे हलफनामे में, देरी के लिए क्षमा मांगने का पर्याप्त कारण बताने का कोई इरादा नहीं है, केवल तारीखें बताने की औपचारिकता पूरी की गई है और उसके बाद, सरकार के कामकाज पर उपदेश दिए गए हैं कि आधिकारिक कार्यों के अनुशासित और व्यवस्थित निष्पादन के कुछ मानदंडों और प्रक्रियाओं का पालन करके प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने में समय लगा और इस प्रक्रिया में लगने वाले समय के कई कारकों में से, कुछ अपरिहार्य और अघोषित परिस्थितियाँ भी हैं.

“हलफनामे में दिए गए संकेत और प्रयुक्त भाषा के लहजे से स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं ने यह मान लिया है कि देरी की मात्रा और न्यायालय द्वारा पारित आदेशों (Order) को लापरवाही से लेने वाले अधिकारियों के आचरण के बावजूद, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन दायर करना महज एक औपचारिकता है और क्षमादान मांगना अधिकार का मामला है. अधिकारियों के ऐसे आचरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता.”

पोस्टमास्टर जनरल एवं अन्य बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड एवं अन्य: (2012) और केरल राज्य बनाम अक्षय ज्वैलर्स में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता देरी की क्षमा के लिए कोई मामला बनाने में विफल रहे हैं, इस संबंध में पर्याप्त कारण तो दूर की बात है. तदनुसार आवेदन खारिज कर दिया गया.

Cause Title: State of U.P. vs. Jai Singh and others (2025:AHC-LKO:41512-DB)

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