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ATM फ्राड के आरोपियों की याचिका खारिज

ATM फ्राड के आरोपियों की याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ATM फ्राड आरोपी नसरुद्दीन और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर की वैधता की चुनौती याचिका खारिज कर दी है. याचियों पर ATM कार्ड का दुरुपयोग करके रुपए निकालने का आरोप है. आरोपियों ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग में याचिका दायर की थी. यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस अनिल कुमार-दशम की बेंच ने दिया है. 

शिकायतकर्ता 18 दिसंबर, 2024 को ATM बूथ से नकदी निकालने गया था, लेकिन मशीन खराब हो गई. आरोप है कि ATMबूथ में तीन लोग मौजूद थे. जब शिकायतकर्ता मशीन से जूझ रहा था, तो उनमें से एक ने  उसको बातों में उलझा लिया, जबकि दूसरे ने ATMकोड देख लिया और उसके ATMकार्ड को दूसरे कार्ड से बदल दिया.

बाद में शिकायतकर्ता को अपने मोबाइल फोन पर पैसे निकालने के लगातार मैसेज प्राप्त हुए. तब उसे ठगी की जानकारी हुई और उसने एफआईआर दर्ज कराया. कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका पर अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए वह “इस प्रकार के आरोपों की जांच नहीं कर सकती, क्योंकि इनके लिए निश्चित रूप से गहन जांच की आवश्यकता है”.

दोनों पक्षों के बीच समझौते के साथ सीओ कर्नलगंज तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सी ओ कर्नलगंज कानपुर नगर को 12जून को तीन बजे पक्षों के बीच हुए समझौते की मूल प्रति के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच ने अमित साहू व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.

याचियों का कहना है कि 4 मई 21 को दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है. मामले की जांच कर रहे सीओ कर्नलगंज को समझौते की मूल कापी दी गई है. याचिका में केस कार्रवाई ख़त्म करने की मांग की गई है. कोर्ट ने सीजेएम कानपुर नगर के माध्यम से आदेश की जानकारी सीओ को देने और सीओ को 12 जून को हाजिर होने को निर्देश दिया है.

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