वकील बदलकर मुकदमे की सुनवाई में देरी की HC ने की आलोचना

इलाहाबाद हाईकोर्ट (HC) ने वकील बदलकर मुकद्दमे की सुनवाई में देरी की टैक्टिक्स की तीखी आलोचना की है और याची के पैरोकार भाई विष्णु नरेश सहित याची अधिवक्ताओं आरपी यादव, राम नरेश शुक्ल, विशाल मिश्र व राहिल सिकंदर को अगली सुनवाई की तिथि एक सितंबर को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है साथ ही हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महासचिव को भी बुलाया है.
कोर्ट (HC) ने एसपी बांदा को निर्देश दिया है कि याची के पैरोकार भाई विष्णु नरेश की उपस्थिति के कदम उठाएं. कोर्ट ने विपक्षी अधिवक्ता अरविंद कुमार को अन्य विपक्षी वकीलों को भी आदेश की लिखित सूचना देने को कहा है. यह आदेश जस्टिस मंजू रानी चौहान ने शिव नरेश गौतम की याचिका पर दिया है.
इससे पहले के वकीलों ने कोर्ट (HC) को बताया था कि अगस्त 25 में याची बाहर से वापस आयेगा. सुनवाई 11 अगस्त के लिए टाल दी गई. इस दिन पिछले वकील हटा कर नये वकील रख लिया गया. निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. कोर्ट (HC) ने कहा कि पुराने वकीलों की ड्यूटी थी कि याची के न आने पर अर्जी देकर समय मांगते. नये वकील ने बीमार होने की अर्जी दी है. कोर्ट (HC) ने कहा जबतक वकालतनामा वापस लेने की कोर्ट से अनुमति नहीं मिली है तो पुराने वकीलों की ड्यूटी है कि आदेश का पालन करें.
नये वकीलों से उम्मीद की जाती है कि पिछले आदेशों की उन्हें जानकारी है. उन्होंने आदेश के पालन करने की मंशा से फाइल ली है. विपक्षी अर्चना द्विवेदी को याची का परिवार वर्षों से परेशान कर रहा है. पिछले आदेश का पालन न करना कदाचार है. इसलिए कोर्ट (HC) ने सभी वकीलों, पैरोकार सहित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महासचिव को बुलाया है. वकील बदलने व नया वकील रखने के दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है. सुनवाई एक सितंबर को होगी. कोर्ट ने महानिबंधक को आदेश की सूचना बार अध्यक्ष व महासचिव को भेजने का आदेश दिया है.
क्षतिग्रस्त बिठौली-बरौत सड़क की मरम्मत कराने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट (HC) ने प्रयागराज की हंडिया तहसील की गड्ढा युक्त क्षतिग्रस्त बिठौली-बरौत सड़क की मरम्मत व चौड़ीकरण की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर जरुरी कदम उठाने का निर्देश दिया और विपक्षी गण कौन याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण का आदेश दिया है. यह आदेश चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की बेंच ने रामचंद्र यादव की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.
याचिका पर अधिवक्ता महेंद्र कुमार यादव ने बहस की. याची का कहना है कि सड़क कई साल पहले बनी थी,कोई मरम्मत न होने के कारण सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गये है.सड़क से मरीजों को लेकर जाना जोखिम भरा है.शासन को शिकायत की गई किंतु कोई ध्यान नहीं दे रहा. लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है.
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रतिनिधि वाद के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल

इलाहाबाद हाईकोर्ट (HC) में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में वाद संख्या 17 (भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य) को प्रतिनिधि वाद बनाए जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल विशेष अपील की तीन सितंबर को सुनाई होगी. यह आदेश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की बेंच ने दिया है.
सिविल वाद संख्या 7 (भगवान श्रीकृष्ण लला विराजमान और चार अन्य) के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह व अनिल कुमार सिंह ने विशेष अपील दाखिल की है. कोर्ट ने मामले की अग्रिम सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अन्य बेंच को नामांकित करने के लिए प्रेषित किया है.
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